इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब्बास अंसारी की जमानत पर सुनवाई टली, गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज है FIR
चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान अवैध तरीके से मुलाकात और जेल कर्मियों को धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी. तब इस मामले में अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
UP News: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में अदालत न बैठने के चलते सुभासपा विधायक के मामले में सुनवाई टली है. अब अगले हफ्ते 18 दिसंबर को सुभासपा विधायक के मामले की सुनवाई होगी. इस मामले में जमानत अर्जी पर यूपी सरकार पहले ही अपना जवाब दाखिल कर चुकी है
यूपी सरकार के जवाब पर अब्बास अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अपना रिज्वांइडर कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं. इस मामले में अब सभी पक्षों का जवाब दाखिल हो चुका है. अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपनी-अपनी अंतिम दलीलें पेश करेंगे. दरअसल, अब्बास अंसारी के खिलाफ 31 अगस्त 2024 को चित्रकूट के कर्वी थाने में गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई थी.
चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान अवैध तरीके से मुलाकात और जेल कर्मियों को धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी. तब इस मामले में अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर को 4 हफ्ते में हाईकोर्ट को जमानत अर्जी तय करने का निर्देश दिया था. जबकि हाईकोर्ट में यह मामला पहले से लंबित है.
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इस मामले में मिल चुकी है जमानत
अक्टूबर में ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी. शीर्ष अदालत ने कहा था कि निचली अदालत ऐसी शर्तें लगाएगी, जिससे आरोपी गवाहों को प्रभावित न कर सकें या सबूतों से छेड़छाड़ न कर सकें. ईडी ने तीन अलग-अलग एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी.
पहले आपराधिक मामले में यह आरोप लगाया गया था कि एक निर्माण कंपनी के भागीदारों ने रिकॉर्ड में हेराफेरी करके सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण किया था. दूसरी एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मुख्तार अंसारी ने विधायक निधि से स्कूल बनवाने के लिए पैसे लिए थे, जबकि स्कूल नहीं बना और जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा है.