मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को अपने पिता मुख्तार अंसारी के फातिहा में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें तीन दिन की जमानत दी है.  कासगंज में अब्बास अंसारी के वकील केशव मिश्रा के मुताबिक अब्बास अंसारी को 10 11 12 अप्रैल की जमानत मिली है उन्हें वापस 13अप्रैल को जेल लाया जायेगा. केशव मिश्रा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई थी.


सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए अब्बास को तीन दिन अपने घर पर रहने की इजाजत दी है. पुलिस कस्टडी में अब्बास को गाजीपुर ले जाया जाएगा. अब्बास अंसारी को कासगंज जेल से सीधे उनके घर ले जाया जाएगा.


केशव मिश्रा के मुताबिक कासगंज की पचलाना जेल के जेलर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिलने के बाद आदेश की प्रति भेजी गई है इसके बाद जेलर ने जिला पुलिस के रिजर्व इंस्पेक्टर को सूचित करते हुए अब्बास को गाजीपुर तक भेजे जाने के लिए पुलिस बंदोबस्त मांगा गया है. कासगंज के क्षेत्र अधिकारी अजीत चौहान ने बताया कि अब्बास अंसारी को आज शाम को ही कासगंज जेल से गाजीपुर भेजा जाएगा इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है.


सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
बता दें कानून-व्यवस्था बरकरार रखने पर उत्तर प्रदेश सरकार के आशंका जताये जाने के बाद, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अब्बास अंसारी को कासगंज जेल से पर्याप्त सुरक्षा के साथ पुलिस हिरासत में उसके पैतृक निवास स्थान गाजीपुर ले जाया जाए. न्यायालय ने राज्य पुलिस प्रमुख को यह सुनिश्चित करने को कहा कि कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो.


पीठ ने कहा कि अब्बास अंसारी को 11 और 12 अप्रैल को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जाए. न्यायालय ने कहा कि उसे 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल लाया जाए. अब्बास ने पूर्व में, शीर्ष अदालत का रुख कर अपने पिता की अंत्येष्टि में शामिल होने की अनुमति मांगी थी लेकिन उसकी याचिका समय रहते सूचीबद्ध नहीं हो सकी और अंत्येष्टि संपन्न हो गई.