Allahabad High Court: जेल में बंद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी ने गाजीपुर पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीट खोले जाने को चुनौती दी है. सुभासपा विधायक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है. अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है. 


हाईकोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. अब्बास अंसारी के वकीलों को यूपी सरकार के जवाब पर अपना री-ज्वाइंडर दाखिल करने के लिए दो हफ्तों की मोहलत दी गई है. हाईकोर्ट अब इस मामले में 20 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा. अब्बास अंसारी की तरफ से कोर्ट में उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अपनी दलीलें पेश की हैं. उनकी ओर कहा गया कि अब्बास अंसारी की हिस्ट्रीशीट खोले जाने का फैसला उचित नहीं है.


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वकील ने रखी ये दलीलें
विधायक के वकील ने कहा कि अब्बास अंसारी जनता द्वारा चुने गए विधायक हैं. हिस्ट्रीशीट खोले जाने से उनकी छवि धूमिल हुई है. गाजीपुर के जिस मोहम्मदाबाद थाने में हिस्ट्री शीट खोली गई है, वहां उनके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है. अब्बास अंसारी की हिस्ट्री शीट दिसंबर 2022 में खोली गई थी. 


हालांकि इस बात की जानकारी उन्हें कुछ दिन पहले ही हुई है. जानकारी होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. यूपी सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव कोर्ट में पेश हुए. वहीं इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच में हुई.


बता दें कि अब्बास अंसारी अभी कासगंज जेल में बंद हैं. बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वह मृत पिता मुख्तार अंसारी के फातिहा में शामिल होने गए थे. इससे पहले मुख्तार अंसारी की मौत बांदा जेल में हो गई थी. उनकी मौत के बाद तमाम तरह के सवाल विपक्षी दलों ने उठाए थे.