Abbas Ansari News: अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- 'अपराध गंभीर, जमानत के हकदार नहीं'
Chitrakoot News: चित्रकूट जेल (Chitrakoot Jail) की घटना के मामले अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की जमानत पर एक अदालत ने कहा है कि अंसारी इस समय जमानत के हकदार नहीं हैं.
UP News: चित्रकूट जिले के कारागार (Chitrakoot Jail) में निरुद्ध रहने के दौरान मऊ (Mau) जिले की सदर विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक और बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के पुत्र अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की गैर कानूनी ढंग से पत्नी निकहत बानो (Nikhat Bano) से मुलाकात के मामले में एक अदालत ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.
चित्रकूट की जेल में बंद रहने के दौरान बिना पर्ची के अपनी पत्नी निकहत बानो से मुलाकात करने, जेल के अंदर से गवाहों को धमकाने व उनकी हत्या करने की योजना बनाने के आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण की प्रभारी विशेष न्यायाधीश शालिनी सागर ने खारिज कर दिया. आदेश पारित करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अपराध गंभीर हैं और अंसारी इस समय जमानत के हकदार नहीं हैं.
दर्ज कराई गई थी एफआईआर
मामले में प्राथमिकी 11 फरवरी, 2023 को उप निरीक्षक श्यामदेव सिंह ने चित्रकूट के कर्वी थाने में दर्ज कराई गई थी. अदालत ने मामले के अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी. अभियोजन पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि अंसारी जेल में अपनी पत्नी से अवैध तरीके से मिलता था और गवाहों को धमकाता था और संबंधित अदालतों में मुकदमे के दौरान उनका समर्थन नहीं करने पर उन्हें मारने की साजिश रचता था.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक उसकी पत्नी निकहत बानो को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया था जब वह अंसारी से मिलने आई थी और तलाशी के दौरान उसके पास से दो मोबाइल फोन 20,000 रुपये नकद और 12 रियाल बरामद किए गए थे. गौरतलब है कि अब्बास अंसारी इस समय कासगंज की कारागार में बंद है. बता दें कि अब्बास अंसारी और निहतक की मुलाकात के मामले में जेल अधीक्षक और जेलर समेत कुल आठ व्यक्ति जेल जा चुके हैं. दावा किया जा रहा है कि मुलाकात के पीछे मोटी रकम और महंगे उपहार का लालच ही सबसे बड़ा कारण रहा.