UP News: अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में प्रार्थना पत्र खारिज, अब एक अगस्त को होगी अंतिम बहस
Abdullah Azam Birth Certificate Case: सपा नेता अब्दुल्ला आजम के वकील की तरफ से सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया और समय की मांग की गई थी, जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई.
Rampur News: उत्तर प्रदेश (UP) के रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (SP) नेता आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई होनी थी. इस मामले में बहस के लिए शुक्रवार की तारीख तय थी. अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रचलित है, जिसमें अब अंतिम बहस शेष रह गई है. इसके लिए अब्दुल्ला आजम पक्ष के वकील अदालत से लगातार बहस के लिए प्रार्थना पत्र लगाकर समय की मांग कर रहे थे.
ऐसे में शुक्रवार को भी अब्दुल्ला आजम के वकील की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया और समय की मांग की गई, जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई. इसके बाद कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के वकील का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए अंतिम बहस के लिए एक अगस्त की तारीख तय कर दी. इस मामले में अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान और तंजीन फातिमा भी आरोपी हैं. रामपुर के थाना गंज में यह मुकदमा बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में दर्ज कराया था. इस मामले में अब अंतिम बहस एक अगस्त को होगी, जिसके बाद कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जा सकता है.
अभियोजन अधिकारी ने क्या कहा?
इस मामले में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामले में पिछली 26 तारीख बहस में तय थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता की तरफ से प्रार्थना पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था कि 482 सीआरपीसी की याचिका हाईकोर्ट में लंबित है इसलिए कार्रवाई को रोक दिया जाए और कुछ डॉक्यूमेंट हैं उसकी नकल नहीं मिल रही है उसको उपलब्ध कराने के लिए समय दिया जाए जिसमें मेरी तरफ से आपत्ति की गई थी.
इन धाराओं में दर्ज है मुकदमा
अमरनाथ तिवारी ने आगे बताया कि नकल जारी करने का काम नकल विभाग का है और हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई स्टे नहीं किया गया है, तो उस प्रार्थना पत्र के निस्तारण में शुक्रवार की तारीख तय थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थना पत्र उनका निरस्त करते हुए एक अगस्त की तारीख अंतिम बहस के लिए तय की है. इसमें धारा 420, 467, 468,471, 120 बी आईपीसी के तहत मुकद्दमा दर्ज है और अब एक अगस्त को बहस होगी.