Azam Khan: अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जारी रहेगा ट्रायल, हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार
Azam Khan News: आजम खान पक्ष का कहना था कि मुकदमे का मुख्य गवाह मोहम्मद शफीक वादी मुकदमा आकाश सक्सेना का नजदीकी है, इसलिए मोहम्मद शफीक उनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं
![Azam Khan: अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जारी रहेगा ट्रायल, हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार Abdullah Azam fake birth certificate case High Court refuses to interfere in trial Azam Khan: अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जारी रहेगा ट्रायल, हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/08/31/dce0a67faf5d4d58fbd0a94a3e4c0f301693446774904369_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Azam Khan News: सपा नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah) के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का मामले में हाईकोर्ट ने आजम खान, बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ ट्रायल पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि याचिका तय होने तक ट्रायल कोर्ट से केस का निर्णय नहीं आयेगा. मुकदमे के ट्रायल पर रोक लगाने तथा कुछ नए साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने की आजम खान की याचिका पर हाईकोर्ट (High Court) ने फैसला सुरक्षित कर लिया है.
आजम खान सहित तीनों लोगों के खिलाफ रामपुर की एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल चल रहा है. याचिका में मांग की गई है कि एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे ट्रायल में उनको साक्ष्य के रूप में एक पेन ड्राइव और वीडियो क्लिप दाखिल करने की अनुमति दी जाए. आजम खान पक्ष का कहना था कि मुकदमे का मुख्य गवाह मोहम्मद शफीक वादी मुकदमा आकाश सक्सेना का नजदीकी है, इसलिए मोहम्मद शफीक उनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं. इस तथ्य को साबित करने के लिए एक पेन ड्राइव और वीडियो क्लिप को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने की हाई कोर्ट से मांग की गई है.
कोर्ट ने सुरक्षित किया फैसला
याचिका का विरोध कर रहे अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव और अपर शासकीय अधिवक्ता जे के उपाध्याय का कहना था कि शफीक अपने बयान में पेन ड्राइव की बात स्वीकार कर चुका है. ऐसे में पेन ड्राइव को साक्ष्य के रूप में शामिल करने की अनुमति मांगने का उद्देश्य सिर्फ ट्रायल को लंबित करना है इसलिए इसकी कोई इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है. साथ ही एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर को यह निर्देश दिया है कि वह मुकदमे का ट्रायल जारी रखें.
फर्जी प्रमाण पत्र का मामला
मगर इस याचिका पर कोई फैसला आने तक ट्रायल पर निर्णय नहीं सुनाया जाएगा. अब्दुल्ला आजम ने अपने दो-दो आयु प्रमाण पत्र बनवाए हैं, दोनों में अलग-अलग जन्म तिथियां दर्ज हैं. विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने गलत आयु प्रमाण पत्र के आधार पर लड़ा. इसके खिलाफ आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया है. जांच में अब्दुल्ला आजम का जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई. आजम खान व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल है.
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)