Abdullah Azam Passport Case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां के फर्जी पासपोर्ट मामले में शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब्दुल्ला आजम की ओर से याचिका दाखिल की गई है.जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई.


याचिका में विशेष अदालत रामपुर के आदेश को चुनौती दी गई है. जिसके तहत सी जे एम विशेष अदालत ने पासपोर्ट की सत्यता के पक्ष में सबूत रखने की अनुमति अर्जी निरस्त कर दी गई है.इससे पहले कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था. लेकिन शिकायतकर्ता को पक्षकार न बनाने के कारण फैसला टाल दिया गया.याचिका की शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाने की अर्जी स्वीकार करते हुए कोर्ट ने आकाश सक्सेना को नोटिस जारी किया है. कहा यदि शिकायतकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया तो याचिका पोषणीय नहीं होगी. 


बीजेपी विधायक ने 2019 में दर्ज करवाई थी FIR
 बीजेपी नेता और रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने फर्जी पासपोर्ट मामले में 30 जुलाई 2019 को एफआईआर दर्ज कराई थी. अब्दुल्ला के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में धोखाधड़ी और पासपोर्ट एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. बता दें कि अब्दुल्ला पर गलत दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगा है. आरोप है कि अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट विभाग को दी गई जानकारी अलग-अलग है. अब्दुल्लाह आजम पर गलत दस्तावेज से पासपोर्ट बनवाने का गंभीर आरोप है.


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