Abdullah Azam Khan:  आजम खान के बेटे और सपा नेता अब्दुल्ला आजम की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. कोर्ट से दो साल की सजा मिलने के बाद जहां एक तरफ उनकी विधायकी रद्द हो गई हैं तो अब उन्हें एक और झटका लग सकता है. विधायकी जाने के बाद अब्दुल्ला आजम का अब वोटिंग अधिकार भी खत्म हो सकता है. बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने सपा नेता के वोटिंग अधिकार को खत्म करने के लिए निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है. ऐसे में अब उनका मतदान का अधिकार भी छीना जा सकता है. 


अब्दुल्ला आजम की विधायकी खत्म होने के बाद रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब अब्दुल्ला आजम के वोटिंग राइट को खत्म करने की मांग की है. उन्होंने इस संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को पत्र लिख दिया है. बीजेपी विधायक का कहना है कि जिस तरह उनकी शिकायत पर आजम खान के वोट देने का अधिकार समाप्त हुआ था उसी तरह उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर उनकी शिकायत पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा. 


बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने लिखा पत्र


आकाश सक्सेना ने कहा कि जिस किसी को अदालत से सजा हो जाती है, उसे फिर वोट देने का अधिकार नहीं रहता है, इसलिए हमने निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी से अब्दुल्ला आजम के वोट देने के अधिकार को खत्म करने की मांग की है. उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें कहा है कि आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत सजायाफ्ता अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित करने का प्रावधान किया गया है. अत: आपसे अनुरोध है कि अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काटने का कष्ट करें.


रामपुर की जनता में अब्दुल्ला आजम की विधायकी खत्म होने और उनके वोटिंग राइट समाप्त करने की मांग के मुद्दे पर मिली जुली प्रतिक्रिया है. कुछ लोगों का कहना है कि अदालत ने सजा सुनाई है तो इसमें अच्छा ही होगा. हमें तो रामपुर का विकास करने वाला नेता चाहिए जो रामपुर में विकास और रोजगार लाए हमें ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए. आजम खान और अब्दुल्लाह आजम को उनके किए की सजा अदालत से मिली है.


आपको बता दें साल 2008 के छजलैट मामले में मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई है. जिसके बाद उनकी विधायकी को रद्द कर दिया गया है और अब उनके वोटिंग अधिकार पर भी तलवार लटक रही है.


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