बांदा, एजेंसी। बांदा में युवक का अपहरण कर उसकी हत्या के मामले में जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी और उसके बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उम्रकैद के अलावा दोषी पिता-पुत्र पर 25-25 हजार रूपये जुर्माने भी लगाया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने शनिवार को बताया कि 10 साल पहले युवक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी।


उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मरका थाना क्षेत्र के सांडा गांव निवासी ननकाई यादव ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी। ननकाई ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि 5 फरवरी 2009 को बबेरू की नहर पुलिया के पास से उदयवीर सिंह और उसके पुत्र सुरेंद्र और राकेश विश्वकर्मा ने उसके भाई प्रभुदयाल का अपहरण कर हत्या की दी है और उसका शव गायब कर दिया है।


ननकाई की शिकायत पर पुलिस ने उदयवीर और उसके पुत्र सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। राकेश अब भी फरार है। उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और साक्ष्यों के आधार पर उदयवीर सिंह और उसके बेटे सुरेंद्र सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई और दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है ।


मिश्रा ने बताया कि जुर्माने की आधी रकम मृतक के आश्रितों को देने का आदेश दिया गया है।