नई दिल्ली, एबीपी गंगा। कानूनी प्रक्रिया अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिये अपनायी जाती है। लेकिन निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में गुनाहगारों के दावं-पेंच ने न्याय व्यवस्था की कमियां भी उजागर की। इस जघन्य वारदात में अपराधियों ने कानूनी हथकड़ों का इस्तेमाल आखिरी वक्त तक किया। फांसी की सजा से बचने के लिये दोषियों ने निचली अदालत से सर्वोच्च अदालत तक हर उस जगह गये जहां उनकी सजा किसी तरह टल जाये। इस मामले में दोषियों के वकील एपी सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद देर रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हालांकि यहां से भी उन्हें फटकार मिली।


सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता एपी सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके पास दस्तावेज अधूरे हैं, साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिन दलीलों को कोर्ट खारिज कर चुका है..उन्हें बार बार देकर कोर्ट का वक्त खराब किया जा रहा है।


फांसी से एक दिन पहले तक दोषियों ने अदालतों को उलझाये रखने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वकील एपी सिंह ने पहले रात साढ़े आठ बजे हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें रात 11 बजे के बाद फैसला आया और याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद एपी सिंह ने रात करीब दो बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद जस्टिस भानुमति ने रात 2:30 बजे दोषियों की याचिका पर सुनवाई की।


एपी सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार
हाई कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों के वकील एपी सिंह ने इसके लिए पूरे सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि बिना ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कर्फ्यू जैसा माहौल है, लेकिन यहां फांसी की सजा दी जा रही है।


दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील से कहा है कि तीन महीनें में चौथी बार डेथ वारंट जारी हुआ है और इसका कुछ तो महत्व रहने दीजिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अर्जी में जो कहा गया है वह बोला नहीं जा रहा है। तीन कोर्ट और राष्ट्रपति ने इस मामले में अपना फैसला सुना चुके हैं। आपको कुछ ठोस बात करनी होगी।


निर्भया केस में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने वकील एपी सिंह से कहा कि कानून उसी की मदद करता है, जो समय पर एक्शन लेते हैं।


सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि हम उस समय के करीब है जब आपके मुवक्किल भगवान से मुलाकात करेंगे। समय बर्बाद नहीं करें। आपके पास सिर्फ 4-5 घंटे के समय है।


''जज ने कहा कि आप तीन कोर्ट हो आएं हैं''
जज ने निर्भया को दोषियों के वकील एपी सिंह से कहा कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोर्ट तक पहुंच नहीं हो पा रही है। आप दिन में तीन कोर्ट हो आए हैं। आप किसी भी देश में जाएं ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी। सुनवाई के दौरान एपी सिंह ने कोर्ट में कहा कि इस केस में बहुत सी याचिकाएं लंबित हैं।