उन्नाव के चर्चित रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की विधायकी खत्म, जारी की गई अधिसूचना
उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म करते हुये अधिसूचना जारी की है
लखनऊ, एएनआई। उन्नाव के चर्चित दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिये गये विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की विधायकी खत्म कर दी गई है। इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के बाद भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म कर गई। भाजपा ने उन्हें पहले ही पार्टी से निकाल दिया है।
Uttar Pradesh Legislative Assembly Secretariat: The seat from where MLA Kuldeep Singh Sengar was elected from - Bangarmau of Unnao district, is declared vacant from 20th December 2019 onward.
Expelled BJP MLA Kuldeep Singh Sengar is a convict in 2018 Unnao rape case.(file pic) pic.twitter.com/ZToxCp95sn — ANI UP (@ANINewsUP) February 25, 2020
विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कुलदीप सिंह सेंगर 20 दिसंबर 2019 से यूपी विधानससभा के सदस्य नहीं माने जाएंगे। इसके साथ ही 20 दिसंबर 2019 से बांगरमऊ विधानसभा सीट खाली हो गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव जिले के बांगरमऊ विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने 20 दिसंबर 2019 को उन्नाव दुष्कर्म केस में उन्हें दोषी करार दिया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा की सदस्यता खत्म मानी जाती है।
सेंगर को एक अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर 2017 उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी हैं और मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। 4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने तत्कालीन बीजेपी विधायक सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था।