UP News: लोकसभा (Lok Sabha Elections) की सदस्यता बचाने के लिए बीएसपी (BSP) के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) मामले में मिली चार साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में अपील दाखिल की गई है. हाईकोर्ट में गाजीपुर (Ghaipur) की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) के फैसले को चुनौती दी गई है. 


हाईकोर्ट में अपील के साथ कोर्ट में अलग से भी एक अर्जी दाखिल की गई है. जिसमें अपील का निपटारा नहीं होने तक सजा पर रोक लगाए जाने की भी गुहार लगाई गई है. सजा पर स्टे हुआ यानी रोक लगी तो अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी. अफजाल अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट में ये अपील दाखिल की है. अफजाल अंसारी की इस अपील पर चार से पांच दिनों में कोर्ट सुनवाई कर सकता है.


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इस केस में हो चुके हैं बरी
अफजाल अंसारी की टीम का पूरा फोकस फिलहाल सजा पर रोक लगवाने पर रहेगा. सजा पर रोक लगी और अफजाल अंसारी को अंतरिम जमानत मिली तो वह जेल से बाहर भी आ सकेंगे. अपील में अफजाल अंसारी की तरफ से दलील दी गई है कि गैंगस्टर के जिस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया है, उसके मूल मुकदमे में वह चार साल पहले ही बरी हो चुके हैं. बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की नवम्बर 2005 में हुई हत्या के आधार पर अफजाल के खिलाफ साल 2007 में गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था.


जुलाई 2019 में कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर अफजाल और पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम उनके भाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मुकदमें का ट्रायल रोके जाने की मांग को लेकर अफजाल ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने उन्हें कोई राहत नहीं दी थी. गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराया था. 


बता दें कि अफजाल अंसारी को चार साल की सजा हुई थी. चार साल की सजा के आधार पर अफजाल की लोकसभा की सदस्यता भी निरस्त कर दी गई थी. अफजाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे. अफजाल अंसारी ने बीजेपी उम्मीदवार मनोज सिन्हा को हराकर जीत दर्ज की थी.