(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
अफजाल अंसारी की सियासी किस्मत का फैसला आज! एक ओर नामांकन की तैयारी, दूसरी ओर हाईकोर्ट में सुनवाई
सपा नेता अफजाल अंसारी की सियासी किस्मत का फैसला आज आ सकता है. एक ओर जहां गाजीपुर में उनके नामांकन की तैयारी है दूसरी ओर हाईकोर्ट में सुनवाई है.
Afzal Ansari News: माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी.
अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा से जुड़े मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. अफजाल अंसारी का चुनावी भविष्य हाईकोर्ट के फैसले पर टिका है.
अफजाल अंसारी को अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और उनकी सजा रद्द नहीं हुई तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.अफजाल अंसारी आज समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर गाजीपुर से नामांकन करने वाले हैं.
अमित शाह से मुलाकात के बाद राजा भैया ने दी पहली प्रतिक्रिया, बताया किस मुद्दे पर हुई बातचीत
अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट से गैंगस्टर मामले में मिली चार साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है. गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा रद्द किए जाने को लेकर अपील दाखिल की है.
यूपी सरकार और बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार ने अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अलग से अर्जी दाखिल की हुई है . हाईकोर्ट आज तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा. एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में पिछले साल 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में 4 साल की कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी.
नुसरत लड़ेंगी चुनाव?
भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया था. जिसमें गाजीपुर की विशेष अदालत ने दोषी कर देते हुए अफजाल अंसारी को सजा सुनाई थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजल अंसारी की जमानत मंजूर कर ली थी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई थी जिसके कारण संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट से अफजाल की अपील पर 30 जून तक फैसला सुनाने का आदेश दिया था.
हाईकोर्ट ने अगर सजा बढ़ाई या फिर सजा को बरकरार रखा तो अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया है.
पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा सजा पाया हुआ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है ऐसी स्थिति में अफजाल अंसारी गाज़ीपुर सीट से अपनी बेटी नुसरत को चुनाव लड़ाएंगे. हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई से ही तय होगा कि चुनाव अफजाल अंसारी लड़ेंगे या फिर उनकी बेटी नुसरत अंसारी.