हाईकोर्ट के दखल के बाद आगरा के कैंसर पीड़ित को मिली राहत, अस्पताल तक जाने का मिला पास
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से हुए लॉकडाउन में आम लोगों की मुसीबत बढ़ गई है. अब एक ऐसे ही कैंसर के मरीज को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है.
प्रयागराज, मोहम्मद मोईन। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने के बाद आगरा के कैंसर पीड़ित मरीज सुरेंद्र सिंह जैन को राहत मिल गई है. हाईकोर्ट द्वारा जवाब तलब किये जाने के बाद आगरा प्रशासन ने सुरेंद्र जैन को निजी कार से इलाज के लिए अस्पताल तक जाने का वाहन पास जारी कर दिया है.
यूपी सरकार और आगरा के अफसरों की तरफ से सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को अस्पताल तक जाने के लिए मेडिकल सर्विस पास जारी कर दिया गया है. वह अपने निजी वाहन से अस्पताल तक आ - जा सकते हैं. सरकारी वकील के जवाब पर कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया है.
गौरतलब है कि, आगरा के रहने वाले सुरेंद्र सिंह जैन ने पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी में उन्होंने खुद को कैंसर का मरीज बताया था और कहा था कि तीसरे स्टेज पर पहुंचने की वजह से उनकी बीमारी गंभीर हो चुकी है. उनके मुताबिक आगरा में कोरोना की महामारी के चलते एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही हैं. अस्पताल तक जाने के लिए उन्होंने आगरा प्रशासन से पास जारी करने को कहा गया, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है. वह अपने निजी वाहन से सिर्फ अस्पताल तक जाने का पास चाहते हैं.
हाईकोर्ट ने इस मामले पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए यूपी सरकार व आगरा प्रशासन से जवाब तलब कर लिया था. कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए आगरा प्रशासन को यह हिदायत दी है कि इस तरह के गंभीर मरीजों के इलाज में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए.