Agra Jama Masjid Case: आगरा जामा मस्जिद मामले में कोर्ट ने खारिज की दो पक्ष की याचिका, ASI सर्वे पर 2 फरवरी को सुनवाई
Agra News: आगरा जिला अदालत ने जामा मस्जिद की सीढ़ियो को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट द्वारा दाखिल मामले पर कोर्ट ने प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष की याचिका को खारिज कर दी.
Agra News: वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर मामला अभी अदालत में चल रहा है. इसी बीच अब आगरा की जामा मस्जिद (Jama Masjid) की सीढ़ियो को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि (Sri Krishna Janmabhoomi) संरक्षित सेवा ट्रस्ट द्वारा आगरा न्यायालय में दाखिल मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया जबकि तृतीय पक्ष की याचिका एएसआई सर्वे पर सुनवाई 2 फरवरी को होगी.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट द्वारा आगरा न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी. दाखिल याचिका में कहा गया था कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियो में भगवान श्री कृष्ण केशव देव की प्रतिमा के विग्रह दबे हुए हैं. मुगल काल में भगवान केशव देव की प्रतिमा को तोड़कर विग्रह जामा मस्जिद की सीढ़ियो में दबाए गए हैं.
जामा मस्जिद की सीढ़ियां तोड़ने की मांग
याचिकाकर्ता की तरफ से मांग की गई है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियो को तोड़कर भगवान केशव देव के विग्रह निकल जाएं. साथ याचिका में यह भी कहा गया था कि जामा मस्जिद की सीढ़ियो में भगवान केशव देव के विग्रह दबे हुए हैं और लोग सीढ़ियो पैर रखकर आते जाते हैं जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं.कोर्ट से मांग की गई कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को तोड़कर भगवान केशव देव की मूर्ति के विग्रह हमें दिए जाएं, जिससे हम उन्हें सुरक्षित स्थापित कर सके.
ASI सर्वे पर 2 फरवरी को सुनवाई
श्री कृष्ण जन्मभूमि सरक्षित सेवा ट्रस्ट के अधिवक्ता विनोद कुमार शुल्क ने बताया कि आज आगरा न्यायालय में सुनवाई हुई और प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष की याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया जबकि तृतीय पक्ष की याचिका एएसआई सर्वे पर 2 फरवरी को सुनवाई होगी. अदालत एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर अब 2 फरवरी को सुनवाई करेगी.
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