Agra News: आगरा के एक वकील की कहानी एकदम अलग है, आगरा के वकील ने न्यायालय में खुद की किडनैपिंग का केस लगा जज के सामने दलील दी बहस की ओर आखिरकार अपने गुनहगारों को सजा दिला दी. न्यायालय ने 17 साल पुराने किडनैपिंग के मामले में फैसला सुनाते हुए 8 दस्यु बदमाशों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट में अंतिम बहस करते हुए कुख्यात डकैत गुड्डन काछी सहित 8 डकैती की सजा दिलाई है, जिससे परिवार में खुशी की लहर है.
दरअसल मामला 10 जनवरी 2007 का है, जब खेरागढ़ कस्बे में अविनाश गर्ग, रवि गर्ग मेडिकल स्टोर पर बैठे हुए और साथ 7 साल का बेटा हर्ष भी मौजूद था. तभी अचानक से कुख्यात बदमाश गुड्डन काछी अपने अपने साथियों के साथ मेडिकल स्टोर पर पहुंच गया और 7 साल के हर्ष का अपहरण हथियारों के बल पर करने लगा. बेटे के अपहरण का पिता रवि गर्ग ने विरोध किया तो पिता को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गए.
14 बदमाशों के खिलाफ मुकदमा हुआ था दर्ज
7 साल के हर्ष का अपहरण होने के बाद पुलिस ने बदमाश गुड्डन काछी सहित 14 बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. आगरा पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस ने हर्ष की तलाश के लिए संयुक्त अभियान चलाया और जब बदमाश हर्ष की लोकेशन बदलने के लिए उसे स्कूटर से मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ले जा रहे थे. तभी पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर हर्ष को मुक्त कराया, पुलिस ने गुड्डन काछी, राजकुमार काछी सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
वकील हर्ष गर्ग बताते है कि 2014 से लेकर 2018 तक उनकी गवाही चली. इस दौरान हर्ष गर्ग कोर्ट की पूरी कार्यवाही को देखते रहते थे , पिता भी वकील थे. कोर्ट के अंदर वकीलों को बहस करते हुए देखते थे और तभी विचार आया कि में खुद वकील बनकर अपने केस को लड़ सकता हूं. हर्ष गर्ग ने 2022 में आगरा कॉलेज से लॉ पास किया और 2023 के बार काउंसिलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज कराया और फिर अपने ही गुनाहगारों को सजा दिलाने का सफर शुरू हुआ.
खुद केस लड़ आरोपियों को दिलाई सजा
वकील बन हर्ष गर्ग ने कोर्ट में अपना केस खुद लड़ा और दस्यु गुड्डन काछी सहित 8 को आजीवन कारावास की सजा दिलाई. हर्ष गर्ग लगातार कोर्ट की बहस में शामिल होते रहे , अपने साथ हुए गुनाह की पूरी कहानी कोर्ट बताते रहे. आखिरकार कोर्ट का 17 सितंबर को फैसला आया. विशेष न्यायाधीश ने अपहरण के मामले में गुड्डन काछी , राजकुमार काछी , फतेह सिंह , अमर सिंह , भीकम सिंह , राम प्रकाश , बलवीर और राजेश को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बेटे की लगन और कामयाबी को देख परिवार में खुशी की लहर है.
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