(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Agra Sediction Case: ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने के आरोपी 3 कश्मीरी छात्रों का केस नहीं लड़ रहे आगरा के वकील, इलाहाबाद हाई कोर्ट का किया रुख
‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने के आरोपी छात्रों का कहना है कि आगरा में वकीलों ने अदालत में उनकी पैरवी करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा रहा है.
Agra Sedition Case: टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच में भारत पर पाकिस्तान की जीत के बाद कथित तौर पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने के लिए देशद्रोह के आरोप में अक्टूबर में गिरफ्तार किये गये तीन कश्मीरी छात्रों ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है.
इन छात्रों का कहना है कि आगरा में वकीलों ने अदालत में उनकी पैरवी करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा रहा है. जमानत याचिका के साथ ही इन छात्रों ने अपना मुकदमा आगरा से मथुरा स्थानांतरित करने का प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि आगरा का पूरा बार निचली अदालत में उनकी पैरवी करने को तैयार नहीं है.
आगरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं तीनों आरोपी
आमतौर पर जमानत की याचिका सबसे पहले जिला अदालत में दाखिल करनी होती है और याचिका खारिज होने की स्थिति में हाई कोर्ट का रुख किया जाता है. ये तीनों छात्र- अरशद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनई आगरा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं और इन्हें आगरा पुलिस द्वारा 27 अक्टूबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था.
इन छात्रों पर भादंसं की धाराओं- 124ए (देशद्रोह), 153 (दो समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने) और 505 (1) (बी) और मैच के बाद “भारत के खिलाफ” व्हाट्सऐप पर कथित तौर पर संदेश भेजने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66-एफ के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले पर अगले कुछ दिनों में सुनवाई किए जाने की संभावना है.
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