(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Agra News: आगरा में त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लागू, बिना अनुमति जुलूस करने पर होगी सख्त कार्रवाई
Section 144 implemented in Agra: दीपावली, बारावफात, भैयादूज, वाल्मीकि जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, गोवर्धन पूजा आदि त्योहार के मद्देनजर आगरा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है.
Agra News: आगरा (Agra) में दीपावली, बारावफात के साथ-साथ अन्य त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है. 6 अक्टूबर से शुरू हुई यह निषेधाज्ञा 1 दिसंबर तक लागू रहेगी. इसके तहत विभिन्न प्रतिबंध लागू किए जाएंगे. साथ ही अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दंडनीय अपराध मानते हुए कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि दीपावली, बारावफात, भैयादूज, वाल्मीकि जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, गोवर्धन पूजा आदि त्योहार के मद्देनजर आगरा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है.
इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
इसके तहत विभिन्न प्रतिबंध लागू किए जाएंगे. साथ ही बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने, झांकी, जुलूस आदि पर रोक रहेगी. वहीं सार्वजनिक स्थल पर 5 व्यक्ति एक साथ नहीं खड़े हो सकेंगे. इसी के साथ अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लाठी डंडा, बल्लम, फरसा और शस्त्र आदि लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. पुलिस ने बताया कि असामाजिक तत्व शांति भंग के लिए जन भावनाएं भड़का सकते हैं. सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं. इसके लिए धारा 144 लगाई गई है.
आगरा में धारा 144 लागू
एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं करेगा, जिससे कानून और शांति व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो. उन्होंने बताया कि पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना अनुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकठ्ठा नही हो सकेगा. इसका उल्लंघन करने पर आरोपियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि असामाजिक तत्व शांति भंग के लिए जन भावनाएं भड़का सकते हैं. सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं. इसके लिए धारा 144 लगाई गई है.
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