(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
त्योहारों पर गिफ्ट पैक आइटम पड़ेंगे जेब पर भारी, GST विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश
GST Update: त्योहारों पर मिठाईयों और तमाम गिफ़्ट पैक को लेकर जीएसटी विभाग भी एक्टिव हो गया है. विभाग ने आगरा ज़ोन के व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसमें जीएसटी को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं.
Agra News: दीपावली समेत आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्य कर विभाग ने मिठाईयों और नमकीन पैकिंग को लेकर नए निर्देश जारी है. जिसके तहत त्योहारों पर दी जाने वाली मिठाईयों या अन्य सामान की गिफ्ट पैकिंग में शामिल अलग-अलग आइटम में से जिस पर सबसे ज्यादा जीएसटी होगी उसी दर हिसाब जीएसटी लिया जाएगा. इस संबंध में विभाग ने आगरा जोन के सभी प्रमुख मिष्ठान विक्रेताओं के साथ बैठक की और दिशा निर्देश जारी किए हैं.
त्यौहारो का सीजन शुरू हो गया है. आगामी दिनों में करवा चौथ, दीपावली और भाई दूज जैसे त्योहार आ रहे हैं. इन त्योहारों पर बड़े स्तर पर मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स और अन्य सामानों की ख़रीददारी होती है जिन्हें अक्सर लोग गिफ्ट के तौर देते है. इस दौरान मिठाईयों और तमाम पैकिंग आइटम की भी डिमांड बहुत रहती है. त्यौहारों पर जब अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलते है तो ये गिफ्ट पैकिंग उन्हें उपहार स्वरूप दिए जाते हैं.
गिफ्ट पैक पर जीएसटी को लेकर निर्देश
कई बार एक पैक में कई तरह की मिठाई या अन्य आइटम शामिल होते हैं. गिफ्ट पैक में शामिल आइटम पर अलग-अलग जीएसटी लागू है. ऐसे में जीएसटी को लेकर व्यापारियों को परेशानी हो सकती थी, जिसे देखते हुए आगरा जीएसटी विभाग ने निर्देश दिए हैं कि त्यौहारों पर पैक होने वाले गिफ्ट पैक में अलग अलग आइटम होते है. ऐसे में जो आइटम सबसे ऊंची दर जीएसटी वाला होगा उसी हिसाब से सभी आइटम पर जीएसटी लागू होगी.
यानी मिष्ठान व नमकीन के पैक में जो आइटम सबसे अधिकतम कर दर वाला होगा उसी के अनुसार टैक्स देना होगा. इसके साथ ही मिष्ठान और नमकीन विक्रेता की ओर से भी अनुरोध किया गया है कि त्यौहारों पर जीएसटी विभाग द्वारा अनावशक उत्पीड़न न किया जाए. जिस पर जीएसटी विभाग की ओर आश्वासन दिया गया है कि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नही होगा.
जीएसटी विभाग ने बैठक कर दिए निर्देश
राज्य कर विभाग की ओर से त्योहारों पर मिष्ठान और नमकीन विक्रताओं को निर्देश दिए हैं. जीएसटी विभाग की बैठक में मिष्ठान बिक्री के बिल पर निर्देश दिए गए. जीएसटी विभाग द्वारा कहा गया कि त्यौहारों पर शिकायत मिलती है कि मिष्ठान विक्रेता बिल नही देते है तो यह तय किया जाए कि मिष्ठान बिक्री का शत प्रतिशत बिल दिया जाए. जब ग्राहक दुकान से मिष्ठान खरीद रहा है तो मिष्ठान विक्रेता ग्राहक को पूरा बिल बनाकर दे जिसके निर्देश दिए गए है.
दिवाली के त्यौहार पर मिष्ठान की बिक्री अधिक होती है जिस पर अब जीएसटी विभाग की नजर बनी हुई है. मिष्ठान की गिफ्ट पैक पर जीएसटी को लेकर निर्देश जारी किए गए है जिसके अनुसार ही कर की दर का भुगतान करना होगा. यह जानकारी मारुति शरण चोबे अपर आयुक्त ग्रेड 1 राज्य कर आगरा जोन के द्वारा दी गई है.
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