Agra Radha Swami Satsang: आगरा में दयालबाग सत्संग भवन पर 16 अक्टूबर तक नहीं चलेगा बुलडोजर, HC ने लगाई रोक, जानें विवाद
Prayagraj News: आज अदालत ने दो हफ्ते पहले हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से जुड़े सभी रिकॉर्ड तलब कर लिए. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया.
Allahabad High Court News: आगरा के दयालबाग स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन ध्वस्तीकरण और सत्संगियों से पुलिस की झड़प मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौके पर 16 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट में 16 अक्टूबर को फिर मामले की सुनवाई करेगा. इससे पहले राधा स्वामी सत्संग सभा की ओर से दाखिल याचिका पर मंगलवार को जस्टिस मनीष कुमार निगम की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई में राधा स्वामी सत्संग सभा और सरकार दोनों की ओर से दस्तावेज हाईकोर्ट में पेश किए गए थे.
दयालबाग सत्संग भवन पर 16 अक्टूबर तक बुलडोजर की रोक
आज अदालत ने दो हफ्ते पहले हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से जुड़े सभी रिकॉर्ड तलब कर लिए. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश 16 अक्टूबर तक बढ़ा दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि अब अगली सुनवाई में सभी ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किए जाएं. बता दें कि रविवार 24 सितंबर को अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा हो गई थी. पुलिस और प्रशासन पर सत्संगियों की तरफ से पथराव हुआ था. बचाव में पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश देना पड़ा. लाठीचार्ज के बाद भीड़ को तितर बितर कर दिया गया.
हाईकोर्ट ने मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश
आरोप है कि पुलिस की लाठीचार्ज में करीब 50 सत्संगी घायल हुए. पथराव में कई पुलिसकर्मियों को भी चोट आई थी. मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शिकायत की गई है. यूपी सरकार की दलील है कि सत्संग सभा ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है. इसलिए अतिक्रमण हटाया जाना जरूरी है. याचिकाकर्ता का कहना है कि जमीन राधा स्वामी सत्संग सभा के नाम पर है. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई पर लगी रोक को बढ़ाने का आदेश पारित किया. अब मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 16 अक्टूबर को होगी.