Gorakhnath Mandir Attack: मुर्तजा को फांसी की सजा, गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर किया था जानलेवा हमला
Gorakshanath Temple Incident: एटीएस, एनआईए स्पेशल कोर्ट ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले के दोषी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है.
![Gorakhnath Mandir Attack: मुर्तजा को फांसी की सजा, गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर किया था जानलेवा हमला Ahmed Murtaza Abbasi Death Penalty announced by ATS NIA Special Court Gorakshanath Temple incident Gorakhnath Mandir Attack: मुर्तजा को फांसी की सजा, गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर किया था जानलेवा हमला](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/01/30/2471aec132067c1d4910940a00820cf61675078756144487_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Ahmed Murtaza Abbasi Death Penalty: गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले के दोषी अहमद मुर्तजा की सजा का एलान हो गया है. एटीएस, एनआईए स्पेशल कोर्ट ने अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है. अहमद मुर्तजा यूएपीए, देश के खिलाफ जंग छेड़ने, जानलेवा हमले में दोषी पाया गया था और उसके खिलाफ चल रहे मामले में नौ महीने में सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई गई है. गोरखनाथ थाने में 4 अप्रैल 2022 को यह मामला दर्ज हुआ था, फिर इस मामले में एटीएस ने जांच कर चार्जशीट लगाई थी.
गोरखनाथ मंदिर हमले की घटना में रिकार्ड 60 दिनों की न्यायिक जांच में अहमद मुर्तजा अब्बासी को एनआईए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 121 में मौत की सजा और 307 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा का एलान किया. इस मामले की जांच करते हुए एनआईए को पता चला कि गोरखनाथ मंदिर का हमलावर नेपाल भी गया था और पुलिस को उसके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले थे.
गोरखनाथ पीठ में लहराया था हथियार
बता दें कि गोरखनाथ पीठ में अहमद मुर्तजा अब्बास ने हथियार लहराया था. इस घटना के बाद से हड़कंप मच गया था. आरोपी ने पुलिसवालों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था. इतना ही नहीं उसने मंदिर के पास मौजूद लोगों को हथियार से डराने की कोशिश भी की थी. अहमद मुर्तजा ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में तैनात उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी के जवानों पर हमला किया था. हालांकि केमिकल इंजीनियर अहमद मुर्तजा अब्बासी को कुछ देर पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था.
धारा 121 के तहत सुनाई मौत की सजा
वहीं सजा के एलान के बाद एडीजी (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत मौत की सजा दी गई थी. आरोपी को पुलिस कर्मी पर हमला करने के आरोप में धारा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई.
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)