CAA लागू होने पर आया AIMPLB का बयान, जानें- क्या बोले मुस्लिम धर्मगुरू फिरंगी महली
AIMPLB on Citizenship Amendment Act: देश में सीएए लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है.
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Citizenship Amendment Act: केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) 2019 को लागू कर दिया. इसे लागू होने के बाद देश के नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं. इसी बीच देश में सीएए का नॉटिफिकेशन लागू होने पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा हमारी लीगल टीम सीएए नॉटिफिकेशन को पढ़ेगी और फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे. इसके साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु महली ने कहा इस कानून से किसी की नागरिकता पर खतरा नहीं है, लोग अफवाहों और गलतफहमी से बचें.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सीएए नॉटिफिकेशन पर कहा कि हमें पता चला है कि सीएए की अधिसूचना जारी की गई है. इसे लेकर मेरी सभी समुदाय के सदस्यों से अपील है कि हम सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए और अपनी कानूनी समिति पूरी अधिसूचना का अध्ययन करेगी और फिर कोई बयान दिया जा सकता है.
#WATCH | On the CAA notification, All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) Maulana Khalid Rasheed Farangi Mahali says "We have come to know that this notification has been issued and my appeal to all the community members is that we all should maintain peace and our legal… pic.twitter.com/1AGRFt1DX7
— ANI (@ANI) March 11, 2024
बता दें कि देश में सीएए लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है. बता दें कि 11 दिसंबर 2019 को संसद के दोनों सदनों से सीएए को पारित किया गया था. वहीं इसके एक दिन बाद राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई थी. सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी. हालांकि इसमें साफ है कि यह कानून उन लोगों पर लागू होगा, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे.
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