मथुरा. अखिल भारत हिंदू महासभा ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित एक मामले में पक्षकार बनने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है. इससे पहले महासभा ने लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री समेत अन्य द्वारा जिला अदालत में दाखिल किए गए मामले में पक्षकार बनाने का अनुरोध किया था. हालांकि, अदालत ने सभी पक्षकारों की अर्जी खारिज कर दी थी.


हिंदू महासभा ने अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल अर्जी में पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया है. इस मामले में अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 फरवरी तय की है. अधिवक्ता सिंह ने 23 दिसंबर को यह अर्जी दाखिल की थी. इस अर्जी में उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही ईदगाह को हटाकर उसकी भूमि वास्तविक मालिक श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को देने का आग्रह किया है.


क्या है मामला
अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की ओर से पहला दावा दाखिल किया गया था. दावे में कहा गया कि शाही मस्जिद ईदगाह श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन पर बनी है. साल 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच समझौता हुआ था, जबकि जिस जमीन का समझौता हुआ वो श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है. ऐसे में समझौता अवैध है और उसे रद्द कर पूरी 13.37 एकड़ जमीन ट्रस्ट को दी जाए. इस मामले के साथ 3 ओर वादों पर अदालत में सुनवाई चल रही है.


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