गाजीपुर से अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने पर पहली बार बोले अखिलेश यादव, दिया ये चौंकाने वाला जवाब
गाजीपुर से अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने की चर्चा है. इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली बार इस मुद्दे पर टिप्पणी की.
UP Politics: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी पर टिप्पणी की है. बलिया में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो आप सोच रहे हो वही बात है, अभी तय होना बाकी है. सपा नेता की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब वह बीते दिनों गाजीपुर में अंसारी परिवार की एक शादी में शामिल हुए थे. इस दौरान अफजाल और अखिलेश की तस्वीर भी सामने आई थी.
इसके अलावा अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी टिप्पणी की थी. खुद के यात्रा में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि पहले सीट शेयरिंग पर बात हो जाए. यात्रा में बहुत सारे लोग शामिल होंगे.
अफजाल का भतीजा सपा से विधायक
बता दें अफजाल अंसारी का भतीजा मन्नू अंसारी ने साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मोहम्मदाबाद से चुनाव लड़ा थे. मन्नू अंसारी चुनाव जीत गए थे. शादी समारोह में आए तमाम वीवीआईपी मेहमानों और विधायकों को मन्नू अंसारी ने ही गेट से रिसीव किया.
इसके साथ ही साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ही समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच गठबंधन में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने सुभासपा से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओमप्रकाश राजभर ने पिछले दिनों इसको लेकर बयान दिया था के मुख्तार अंसारी के बेटे को लड़ाने के लिए अखिलेश यादव ने ही कहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड की है सजा
सुप्रीम कोर्ट ने बीते महीने गैंगस्टर एक्ट मामले में बसपा नेता अफजाल अंसारी की सजा निलंबित कर दी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ हो गया. अंसारी जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं. उन्हें मई में सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि गाजीपुर में एमपी/एमएलए मामलों की एक विशेष अदालत ने अप्रैल में उन्हें चार साल कैद की सजा सुनाई थी और उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा था कि अफजाल अंसारी "सदन की कार्यवाही में भाग लेने के हकदार नहीं होंगे" और उन्हें संसद में अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा. पीठ ने स्पष्ट किया कि उन्हें भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा और यदि वह निर्वाचित होते.(अजय भारती और IANS के इनपुट के साथ)