Akhilesh Yadav On UP Teacher Bharti: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार (16 अगस्त) को 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है. इसको लेकर अब राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है. यूपी शिक्षक भर्ती मामले को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है. तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी प्रतिक्रिया दी है. 


सपा चीफ और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा,''69000 शिक्षक भर्ती भी आख़िरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई. यही हमारी मांग है कि नये सिरे से न्यायपूर्ण नयी सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सकें और प्रदेश में भाजपा काल मे बाधित हुई शिक्षा-व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके. हम नयी सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी न हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे-से-कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे. ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है. सभी को इस संघर्ष में मिली जीत की बधाई और नव नियुक्तियों की शुभकामनाए.''


अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज


69000 शिक्षक भर्ती मामले में सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने शिक्षक भर्ती को लेकर कहा कि ये भर्ती भी बीजेपी के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई है. इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हम नई मिरिट लिस्ट पर लागातर निगाह रखेंगे. क्योंकि मेरिट लिस्ट रद्द करने के बाद कोर्ट ने तीन महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश जारी किया है. 


स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोर्ट के निर्णय का किया स्वागत 


वहीं पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा, ''माo उच्च न्यायालय ने 69000 शिक्षक भर्ती में उo प्रo भा.ज.पा. सरकार द्वारा आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों के भर्ती  घोटाले का संज्ञान लेते हुए 3 महीने के अन्दर आरक्षण नियमावली का पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया.  हम पहले से ही 18000 पिछड़े वर्ग व अनु. जाति के आरक्षित पदों पर किए गये घोटाले का मुद्दा उठाते रहे हैं. इसीलिए माo उच्च न्यायालय के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं. विश्वास है कि आरक्षित वर्ग के पीड़ित अभ्यर्थियों को अब न्याय अवश्य मिलेगा.''


तीन महीने के अंदर नई लिस्ट जारी करने का आदेश


बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69000 शिक्षक भर्ती मामले में फैसला सुनाते हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है. बेसिक शिक्षा विभाग को तीन महीने के अंदर नई चयन सूची जारी करनी होगी. हालांकि अब देखना ये है कि यूपी सरकार नई मेरिट लिस्ट जारी करती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी.


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