हरियाणा में 21 साल वाले अब पी सकेंगे शराब, जानिए UP, दिल्ली, राजस्थान, MP और पंजाब में Alcohol पीने की उम्र क्या है?
हरियाणा सरकार ने राज्य में शराब का सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की कानूनी तौर पर उम्र को मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया है.
Haryana News: हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने बुधवार को अपने आबकारी अधिनियम (Excise Act) में एक बड़ा संशोधन किया. हरियाणा सरकार ने राज्य में शराब का सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की कानूनी तौर पर उम्र को मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया है. इस बदलाव के बाद देश में शराब के सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की कानूनी तौर पर उम्र लेकर एक नयी बहस छिड़ गयी.
हरियाणा विधानसभा में उप मुख्यमंत्री ने दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी हाल ही में आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है. गौरतलब हो कि दिल्ली सरकार ने भी मार्च 2021 में राजधानी में शराब पीने या बेचने के लिए लीगल उम्र 25 के बजाए 21 साल कर दी थी. दिल्ली सरकार की इस फैसले पर नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने दिल्ली सरकार के फैसले का समर्थन किया था. NRAI ने भी कहा था कि इससे शराब की अवैध खपत में कमी आएगी.
इन राज्यों में अभी भी है उम्र सीमा 25 वर्ष
- हरियाणा के अलावा पंजाब, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली में 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बेचन या पीना अवैध है. हालाँकि मुंबई में 25 साल से कम उम्र के लोगों को केवल बियर और वाइन की अनुमति है.
- वहीं ख़बरों के मुताबिक देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से करीब 60 फीसदी ऐसे हैं, जहां 21 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को शराब बेची जाती है.
इन राज्यों में है शराब पर पूर्ण पाबंदी
बिहार, गुजरात, नागालैंड, लक्षद्वीप और मिजोरम ड्राय स्टेट और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची में आते हैं. इन राज्यों में शराब पर पूर्ण पाबंदी है. मणिपुर के कुछ जिलों में भी शराब पर आंशिक प्रतिबंध है.
इन राज्यों में 18 के उम्र में भी पी सकत हैं शराब
- राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुदुचेरी, सिक्किम, लद्दाख एवं जम्मू और कश्मीर में लोग 18 साल की उम्र से ही शराब का सेवन कर सकते हैं.
केरल में शराब पीने और बेचने की यह है उम्र
- केरल सरकार ने भी अपने आबकारी विधेयक में 2017 में बदलाव किया था. केरल में पहले शराब पीने की न्यूनतम उम्र 21 साल थी, जिसे बाद में नियमों में बदलाव करके उम्र सीमा बाधा कर 23 साल कर दिया गया.
इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह है शराब पीने और बेचने की उम्र सीमा
- दिल्ली- 21 साल
- पंजाब- 25 साल
- चंडीगढ़- 25 साल
- उत्तर प्रदेश- 21 साल
- उत्तराखंड- 21 साल
- हिमाचल प्रदेश- 18 साल
- राजस्थान- 18 साल
- जम्मू-कश्मीर- 21 साल
- लद्दाख- 21 साल
- महाराष्ट्र- 25 (लेकिन यहाँ 21 से अधिक उम्र के लोग हल्की बियर पी सकते हैं)
- मध्य प्रदेश- 21 साल
- सिक्किम- 18 साल
- मेघालय- 18 साल
- पश्चिम बंगाल- 21 साल
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