Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ (Aligarh) में एडीजे कोर्ट (ADJ Court) ने दो साल पहले पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है. जज ज्ञानेंद्र सिंह ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इस मामले में सबसे अहम गवाह महिला की 13 साल की बेटी बनी, जिसने अदालत के सामने बताया कि कैसे उसकी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या की.
ये घटना अलीगढ़ से पिसावा थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव की है. जहां रहने वाले 40 साल के नीरज सिंह की पत्नी देवेंद्री देवी का गांव के ही आशू उर्फ कालू के साथ अवैध संबंध थे. 22 जुलाई 2021 की रात को देवेंद्री ने प्रेमी के साथ मिलकर लोहे की भारी चीज़ से पति के सिर में कई वार कर हत्या कर दी थी. मृतक के छोटे भाई देवेंद्र ने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि रात को जब वो सो रहा था तो उसकी देवेंद्री के जोर-जोर से चिल्लाने और रोने की आवाज आई. भागकर जब वो वहां पहुंचा तो नीरज का लहूलुहान शव जमीन पर पड़ा था. जब उसने महिला से पूछा तो उसने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने उसके सिर में भारी चीज से हमला कर हत्या कर दी और भाग गए.
बेटी ने किया हत्या का खुलासा
इस पूरे मामले की कलई उस वक्त खुल गई जब मृतक नीरज की बेटी ने खुलासा किया कि उसके पिता की हत्या मां और उसके प्रेमी ने मिलकर की है. लड़की ने बताया कि दोनों ने मिलकर पिता के सिर में लोहे की चीज़ से कई वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई. इस खुलासे के बाद पुलिस ने देवेंद्री और उसके प्रेमी आशू को गिरफ्तार कर लिया और दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया.
कोर्ट में मां के खिलाफ दी गवाही
एडीजीसी तरुण वर्मा ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के दौरान मृतक की बेटी समेत सात गवाहों को अदालत में पेश किया गया था. मृतक के बेटी ने अदालत को बताया कि वो बरामदे में सो रही थी. तभी रात को अचानक उसने पिता के चीखने की आवाज सुनी. जिसके बाद वो अपने माता-पिता के कमरे में गई, जहां मां देवेंद्री और प्रेमी आशू उसके पिता पर हमला कर रहे थे. दोनों ने लड़की को भी मुंह बंद करने की धमकी दी. इसके बाद उन्होंने शव को आंगन में डाला और फिर खून से सने कपड़े और वारदात में इस्तेमाल हथियार को छुपा दिया. इसके बाद देवेंद्री ने रोना शुरू कर दिया और आशू वहां से फरार हो गया.
बेटी की इस गवाही के बाद अदालत ने देवेंद्री और आशू को नीरज की हत्या का दोषी करार दिया और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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