Aligarh Crime News: अलीगढ़ जिला कोर्ट ने तीन साल पुराने हत्या के मामले में सुनवाई की है. अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने तीन साल पहले मात्र 200 सौ रुपये के लिए अपने पड़ोसी की हत्या कर दी थी. अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अपर जिला जज (ADJ) ने मामले की सुनावाई की. 


200 रु के लिए किया मर्डर 
ये मामला तीन साल पुराना है. 8 मई 2020 को हुई हत्या के मामले को लेकर शासकीय अधिवक्ता (ADGC) जेपी राजपूत ने बताया कि आरोपी जगदीश उर्फ जग्गू ने अपने पड़ोसी टीटू से 200 रुपये उधार लिए थे. जब टीटू ने अपने उधार के पैसे मांगे तो दोनों के बीच विवाद हो गया. जिस पर जगदीश ने टीटू के पेट में चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया. जिसे गंभीर हालत में नेहरू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां टीटू की इलाज के दौरान मौत गई थी.


मृतक ने मौत से पहले दिया था बयान 
मामले गंगीरी थाना पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई महेश चंद्र की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 307 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था. जेपी राजपूत ने बताया कि मृतक ने मौत के पहले जांच अधिकारी के सामने बयान दिया था. 


नौ लोगों की थी गवाही 
जेपी राजपूत ने बताया कि इस मामले में कुल नौ लोगों ने गवाही दी थी. हत्या को लेकर मृतक ने मरने से पहले खुद बयान दिया था कि जगदीश ने उसे चाकू मारकर घायल किया है. कोर्ट ने इस बयान को आधार मानते हुए आरोपी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी जगदीश पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. 


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