अलीगढ़, एबीपी गंगा। नागरिकता संशोधन कानून पर बवाल जारी है और इसी के साथ विवादित बयानों का भी सिलसिला चरम पर पहुंच चुका है। इसी कड़ी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष फैजुल हसन (Faizul Hasan)ने भी सभी मर्यादाओं को लांघते हुए एक कौन के नाम पर किसी भी देश को बर्बाद करने की धमकी वाला बयान दे डाला है। एएमयू में CAA के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए वो ये बोल गए कि मुसलमान वो कौम है, जो किसी देश को बर्बाद करने पर आ जाये, तो छोड़ेंगे नहीं। अपने इस बयान पर विवाद खड़ा होता देखा, बाद में वे अपनी सफाई में कहते दिखे कि धर्म के आधार पर बंटवारे की राजनीति से दूर रहना चाहिए।


हसन ने विवादित बयान में क्या कहा?


एएमयू को छात्रों को संबोधित करते हुए फैजुल हसन ने कहा था, ' दुनिया में कहीं सब्र देखना है, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का देखिए। 1947 से 2020 तक मुसलमान सब्र कर रहा है कि हिंदुस्तान टूट ना पाए।' वे यहीं नहीं रुके, इसके आगे जो उन्होंने बोला वो एक कौम को भड़काने वाला बयान था।


उन्होंने ये बयान एएमयू में 22 जनवरी की देर शाम धरने पर दिया, जो गुरुवार को देखते ही देखते वायरल हो गया। फैजुल हसन के इस बयान की बीजेपी नेताओं समेत प्रसिद्ध गायिका मालिनी अवस्थी और कईयों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।


शाह को लेकर बोलें- 12वीं के बच्चों से भी डिबेट नहीं कर पाएंगे


अपने संबोधन के दौरान फैजुल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लिया। हसन ने कहा कि वो एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर डिबेट करने की चुनौती दे रहे हैं। शाह यहां आएं और हमारे 12वीं क्लास के छात्रों से डिबेट करें। उनसे भी वो जीत नहीं पाएंगे।'


अपनी सफाई में बोले हसन


अपने बयान पर विवाद बढ़ने के बाद सफाई में हसन ने कहा कि किसी भी सरकार से उनको नफरत नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर बंटवारे की राजनीति नहीं होनी चाहिये।


हालांकि, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. पुष्पेंद्र पचौरी ने हसन के बयान पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि इनके जैसे लोगों के बयान से देशभक्त मुस्लिम समुदाय कठघरे में खड़ा होता है। वहीं, भाजयुमो के जिलाध्यक्ष मुकेश सिंह लोधी ने हसन के बयान को देशविरोधी बताया है।


वहीं, अलीगढ़ के एसएसपी ने एएमयू कैंपस के अंदर पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष फैजुल हसन का आपत्तिजनक बयान वाले वीडियो को वायरल होने के बाद थाना सिविल लाइन में मामला दर्ज कराने की बात कही है। धारा 153 ए के तहत यह मामला थाना सिविल लाइन्स में दर्ज किया जा रहा है।


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