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Aligarh News: अवैध कब्जे को लेकर मस्जिद पर कार्रवाई करने पहुंचा प्रशासन, पूर्व विधायक ने समझौता कर रोका बुलडोजर
UP News: सपा के पूर्व एमएलए हाजी जमीर उल्लाह ने बताया कि जमीन के मालिक दीपक से समझौता हुआ है और 10 लाख रुपए लेकर मस्जिद को तोड़ा नहीं जाएगा. इसको लेकर दूसरी पार्टी को चेक भी दिया गया है.
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Aligarh News: अलीगढ़ (Aligarh) में जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद बनाने के मामले में जिला प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने पहुंचा, लेकिन पूर्व सपा विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान मस्जिद बचाने पहुंच गए. 10 लाख रुपए में मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चलाने के लिए रकम तय हुई. वहीं एसडीएम कोल संजीव ओझा ने भी जब दोनों पक्षों में समझौता की बात हो जाना पाया गया, तो मस्जिद पर बुलडोजर चलाने से रोक दिया.
दरअसल, यह मामला 2007 का है, जब शाहपुर कुतुब इलाके में शंकरलाल ने गाटा संख्या 3082 को दीपक नाम के व्यक्ति को बेच दिया. फिर उसी जमीन का बैनामा 2010 में अफजाल नाम के व्यक्ति को कर दिया, हालांकि जब जमीन पर दीपक कब्जा करने आए, तो विवाद हो गया और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की गई.
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर सोमवार को एसडीएम कोल, तहसीलदार जमीन को कब्जा मुक्त कराने पहुंचे. इस जमीन के कुछ हिस्से पर मस्जिद भी बनी है. एसडीएम ने यहां हुए निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया. जिसके बाद पूर्व एमएलए हाजी जमीर उल्लाह खान ने आकर कार्रवाई रुकवा दी.
एक शख्स को हिरासत में लिया गया
जब इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलए हाजी जमीर उल्लाह खान को हुई, तो मौके पर पहुंच गए. उन्होंने बताया कि जो सही मालिक है वह जमीन के पैसे ले ले और मस्जिद को न तोड़े. वही हाजी जमीर उल्लाह ने बताया कि जमीन के मालिक दीपक से समझौता हुआ है और 10 लाख रुपए में तय हुआ है कि मस्जिद को तोड़ा नहीं जाएगा. इसको लेकर दूसरी पार्टी को चेक भी दिया गया है.
वहीं इस मामले में बताया जा रहा है कि मुकेश नाम के व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है, जो फर्जी बैनामा कराने का काम करता है. मौके पर पहुंचे अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर निर्माण तोड़ा जा रहा है. सपा के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान ने बताया कि ऐसा कोई आदेश दिखाया नहीं गया. उन्होंने कहा कि अधिकारी चोट्टे हो गये है. जो गलत बैनामा कराने में सहयोग देते हैं.
मौके पर पहुंचे एसडीएम कोल संजीव ओझा ने बताया कि मस्जिद को लेकर कोई मामला नहीं है. गाटा संख्या 3082 पर भू माफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था. जिसे हटवाया गया है. उसी के एक हिस्से पर मस्जिद बनाई गई थी. दोनों पक्षों में जमीन को लेकर समझौता हो गया. वहीं गलत बैनामा के आधार पर मस्जिद बनाई गई. इसको लेकर एफआईआर भी की गई थी. जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.
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