(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
अलीगढ़ में बढ़ रहा पक्षियों को बेचने का व्यापार, एक्शन की तैयारी, भेजा जाएगा जेल, देना होगा जुर्माना
UP News: अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट फारेस्ट ऑफिसर दिवाकर कुमार वशिष्ठ ने बताया कि तोता पालना वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत और सेक्शन 9 के अंतर्गत यह एक अपराध है.
Aligarh News: देश भर में बहुत से ऐसे कानून है जिनकी जानकारी आमतौर पर लोगों को नहीं होती है. पक्षियों को पालने को लेकर है आमतौर पर जो पक्षी प्रेमी है वह पक्षियों को पालने के लिए उनको पिंजरों में कैद किया करते हैं. साथ ही पक्षियों को बोलने की प्रैक्टिस भी कराई जाती है. लेकिन अगर इन पंछियों के कानून की बात कही जाए तो पक्षियों को पिंजरों में कैद रखने की मना है इस जुर्म में सजा के साथ-साथ जुर्माने का भी प्रावधान है.
आमतौर पर सबसे ज्यादा लोग तोते को पालना पसंद करते हैं. साथ ही अन्य पक्षी भी लोगों की पसंद हुआ करते हैं, लेकिन अगर इन पक्षियों के कानून की बात कही जाए तो पक्षियों को पिंजरों में कैद रखने की मना है. इस जुर्म में सजा के साथ-साथ जुर्माने का भी प्रावधान है. फिर भी जाने-अनजाने में लोग ये गलतियां करते हैं. अलीगढ़ में भी जगह-जगह पक्षियों को बेचने का व्यापार फल फूल रहा है. अलीगढ़ शहर में 3 से 4 जगह पर पक्षियों को धड़ल्ले से पिंजरों में कैद करके बेचा जा रहा है, जबकि भारत में कई तरह के तोते पालने पर बैन है.
क्या कहते हैं वन विभाग के अधिकारी
अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट फारेस्ट ऑफिसर दिवाकर कुमार वशिष्ठ ने बताया कि तोता पालने के ऊपर वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत और सेक्शन 9 के अंतर्गत यह एक अपराध है और सेक्शन 12 के अंतर्गत अगर पकडे जाते हैं. तो इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है. साथ ही 25000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है. ऐसे मामलों में तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है. पक्षी प्रेमियों के लिए सबसे अहम बात यह है आखिर वह कौन से तोते और वह कौन से पक्षी हैं जिन्हें पालने से आपको सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ सकता है.
वन विभाग के मुताबिक ज्यादातर घरों में इंडियन रिंगनेक पाला जाता है. ये नक़ल करने में एक्सपर्ट होते हैं और घरों में ये काफी बोलते हैं. भारत के कई घरों में ये तोता पाया जाता है लेकिन इसे पालना बैन है. अगर सही से कार्यवाई की जाए, तो शायद भारत के कई घरों के लोग जेल में होंगे. इसके अलावा एलेक्जेंडर तोते, रेड ब्रेस्टेड तोते आदि भी बैन हैं. इन्हें बेचना और खरीदना दोनों ही बैन है.
विदेशी पक्षियों को पालने के लिए कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन
वन विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया गया अगर आप विदेशी पक्षी पालते हैं तो उनके लिए वन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है जो लोग विदेशी पक्षियों को पालते हैं और वन विभाग की वेबसाइट पर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ भी वन विभाग के द्वारा कार्यवाही की जाती है. वहीं दूसरी ओर कुछ पक्षी विदेश से उड़कर भारत की सीमा में आ जाते हैं और लोग उनको पाला करते हैं ऐसे पक्षियों को लेकर वन विभाग का कहना है नियम के विपरीत जाने वालों पर कार्यवाही वन विभाग जरूर करता है.
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