अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता को जिला बदर किया गया, इन धाराओं के तहत दर्ज था मुकदमा
एएमयू के छात्र नेता पर सिविल लाइन थाने में सात मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी काम में रुकावट डालने के मामले दर्ज किये गये थे.
अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता आरिफ त्यागी के खिलाफ जिला प्रशासन ने जिला बदर करने की कार्यवाही की है. आरिफ त्यागी पर थाना सिविल लाइन में सात मुकदमे दर्ज हैं. जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी काम में रूकावट डालने के भी आरोप हैं. आरिफ त्यागी एएमयू में एमए का छात्र है. सीएए, एनआरसी के खिलाफ 2019 और 2020 में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहा था. इसके अलावा अन्य संबंधित कई मामलों में भी आरिफ का नाम पुलिस प्रशासन द्वारा शामिल किया गया है.
6 महीने के लिये जिला बदर
थाना सिविल लाइन में आरिफ त्यागी पर धारा 147,146, 342, 360, 504 ,153 ए, 153b बी, 323, 363, 332, 188, 341,7 सी एल ए के तहत मुकदमे दर्ज हैं. अलीगढ़ की एडीएम सिटी कोर्ट ने आरिफ त्यागी को अगले 6 महीने के लिए जिला बदर कर देने के आदेश जारी किए हैं.
खटखटाएंगे हाईकोर्ट का दरवाजा
जिला बदर की कार्यवाही किए जाने के बाद आरिफ त्यागी ने कहा कि मैं एएमयू का छात्र हूं और मैंने छात्र होने के नाते अपना फर्ज निभाया. छात्रों के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया. हक और इंसाफ के लिए हमेशा अपनी आवाज को बुलंद किया. लोकतांत्रिक देश में आवाज उठाना गुनाह है. न्यायालय ने जो यह फैसला दिया है वह कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक है और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, मैं उसके खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख करूंगा.
अलीगढ़ के एसपी क्राइम अरविंद ने बताया कि आरिफ त्यागी के ऊपर सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज है, जिसकी वजह से एडीएम सिटी कोर्ट द्वारा इनको जिला बदर किया गया है.
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