Aligarh News: अग्निवीर भर्ती को लेकर अलीगढ़ के टप्पल में उपद्रव करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया. हिंसा कर सरकारी संपत्ति को नुकसान करने वालों से 12 लाख रुपए की वसूली होगी. इसको लेकर वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने फैसला सुना दिया है और आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.
साल 2022 में अग्निवीर भर्ती को लेकर अलीगढ़ के टप्पल में हिंसा की गई थी. उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को खूब नुकसान पहुंचाया था. इस मामले को लेकर मेरठ में कमेटी गठित की गई थी. कमेटी ने हिंसा करने वाले 69 लोगों से वसूली का आदेश दिया है. 69 लोगों से 12 लाख रुपए की वसूली की जाएगी. ये आदेश सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए कमेटी ने दिया है. इसकी वसूली के लिए अलीगढ़ के डीएम को निर्देश दे दिए गए हैं.
एक आरोपी से की जाएगी 16 हजार 969 रुपए की वसूली
2022 में अग्निवीर योजना को लेकर पूरे प्रदेश में हुए प्रदर्शन और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के खिलाफ उत्तर प्रदेश दावा अभिकरण में मामला दायर किया गया था. दावा अभिकरण की पश्चिमी यूपी की भी बेंच बनाई गई थी. मेरठ में इस बेंच में न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी डॉ. अशोक कुमार सिंह को अध्यक्ष, अपर आयुक्त गरिमा सिंह और क्लेम कमिश्नर आलोक पांडेय को सदस्य बनाया गया था. सोमवार को कमेटी ने अपना फैसला सुना दिया. जिन 69 लोगों को कमेटी ने दोषी माना उनमें हर एक दोषी से 16 हजार 969 रुपए की वसूली की जाएगी. इस हिसाब से पूरी रकम 12 लाख चार हजार 831 रुपए बैठती ही ओर जल्द ये वसूली की जाएगी.
मामला 17 जून 2022 का है. अग्निवीर भर्ती के विरोध में बड़ी संख्या में युवा अलीगढ़ के यमुना एक्सप्रेस वे पर इकट्ठा हुए थे. इसके बाद खूब हंगामा हुआ और वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई थी. टप्पल थाने की जट्टारी पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया था. जब पुलिसवालों ने रोका तो उन्हें भी निशाना बनाया गया और एक सीओ सहित चार पुलिसवाले भी घायल हो गए थे. इतना ही नहीं 12 निजी वाहनों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई थी. इस मामले में उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह जट्टारी थाना टप्पल ने टप्पल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 66 ज्ञात और 400- 500 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था.