Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ (Aligarh) में बीजेपी नेता विनय सहित तीन लोगों को कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषमुक्त कर दिया है. लगभग ढाई साल से विनय एटा की जेल में बंद था. नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर बवाल के दौरान हुई तारिक की हत्या में तीनों लोगों पर मुकदमा का दर्ज हुआ था. तारिक ने मौत से पहले दिए बयान में तीनों लोगों पर आरोप लगाया था. दोषमुक्त होने के बाद परिवार के लोगों में खुशी की लहर है. यह मामला सिविल लाइन थाना इलाके का है. 


क्या था मामला
अलीगढ़ कोतवाली थाना इलाके के ऊपरकोट पर 24 मार्च 2020 को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जमकर बवाल और आगजनी हुई थी. इसमें पुलिस के कई अधिकारी भी घायल हुए थे. इस दौरान ताहिर नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी थी. गोली लगने के बाद ताहिर ने पुलिस को दिए गए बयान में विनय, सुरेंद्र, और वीरेंद्र पर गोली मारने का आरोप लगाया था. 


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दो को पहले ही मिल चुकी थी बेल
घटनाक्रम में गोली चलाने का मुख्य आरोप विनय पर लगा था.  15 दिन चले इलाज के बाद ताहिर ने मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया था. मृतक के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पूरे घटनाक्रम में सुरेंद्र और वीरेंद्र को पहले ही कोर्ट से बेल मिल चुकी थी. लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को देखते हुए अलीगढ़ जेल से विनय को एटा की जेल भेज दिया गया था और विनय लगभग 30 महीने से जेल में बंद था. 


परिवार में खुशी की लहर
बुधवार को जिला जज बब्बू सारंग ने तीनों आरोपियों को बेगुनाह मानते हुए दोषमुक्त कर दिया. इस दौरान मुकदमे के जजमेंट को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से कोर्ट परिसर में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात था. दोषमुक्त होने के बाद परिवार और हिंदू वादियों में बेहद खुशी की लहर है. एटा जेल से विनय आज शाम रिहा हो सकता है. 


एडवोकेट ने क्या बताया
एडवोकेट हरिओम वार्ष्णेय ने बताया, 24 फरवरी 2020 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ यहां हंगामा हुआ जिसके बाद 5-6 मुकदमे दर्ज हुए थे. उसी बीच में विनय के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें तीन लोग आरोपी बनाए गए थे. मुकदमा दर्ज किया गया था और पूरे मुकदमे में कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं पाया गया जिसके बाद आज तीन लोगों को माननीय न्यायालय ने बरी कर दिया है. नेतागिरी के चक्कर में यह मामला हाइलाइट हो गया था लेकिन इनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं था.


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