Babloo Srivastava Case: प्रयागराज के सर्राफा कारोबारी पंकज महेंद्र अपहरणकांड में अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को मिली बड़ी राहत मिल गई है. इलाहाबाद की ट्रायल कोर्ट ने बबलू श्रीवास्तव को अपहरण मामले में दोषमुक्त करार दिया है. कोर्ट ने उन्हें सभी धाराओं में बरी कर दिया. उनके साथ ही सह अभियुक्त संकल्प श्रीवास्तव को भी कोर्ट ने दोषमुक्त किया है. संकल्प श्रीवास्तव, बबलू श्रीवास्तव का करीबी रिश्तेदार है. 


प्रयागराज की गैंगस्टर कोर्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने ये फैसला सुनाया. इस केस के आठ अन्य आरोपियों पर शाम 4 बजे के बाद कोर्ट फैसला सुनाया जाएगा. बबलू श्रीवास्तव इन दिनों की यूपी की बरेली जेल में बंद हैं.  


सर्राफा व्यापारी के अपहरण का मामला
दरअसल ये मामला सर्राफा कारोबारी पंकज महेंद्र के अपहरण का है. 5 सितंबर 2015 को पंकज महेंद्र का अपहरण कर लिया गया था. इस अपहरण के बाद परिवारवालों से 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी. इस मामले में प्रयागराज की शहर कोतवाली में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. 


आरोप था कि बबलू श्रीवास्तव ने जेल में रहते हुए सर्राफा व्यापारी पंकज महेंद्र के अपहरण की साजिश रची थी और दस करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी, बबलू श्रीवास्तव ने इस अपहरण का जिम्मा अपने करीबी रिश्तेदार व उसके गुर्गों को सौंपा था. जिसके बाद परिवार की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई और बाद में पुलिस ने व्यापारी पंकज महेंद्र को फतेहपुर से सकुशल बरामद कर लिया था.


इस मामले में 21 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 27 अप्रैल को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. पिछले साल 16 अक्टूबर को इसी मामले में बयान दर्ज करने के लिए बबलू श्रीवास्तव को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया गया था. उसे बुलेट प्रूफ जैकेट में लाया गया था. अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव इन दिनों यूपी की बरेली जेल में बंद है. 


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