UP News: उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते हफ्ते एक व्यक्ति को जमानत इसलिए नहीं दी क्योंकि वह अपनी पत्नी को अपने दोस्तों और अन्य व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर वेश्यावृत्ति में धकेलने का प्रयास किया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए उस व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है. पति पर लगे आरोप को देखते हुए कोर्ट ने इसे दुर्लभ आरोप बताया है. 


जस्टिस संजय कुमार सिंह ने अलीगढ़ निवासी पति सलमान को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि पति के खिलाफ ये आरोप दुर्लभ है. इस तरह का मामला पति और पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद का ये साधारण मामला नहीं है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह का कृत्य पीड़िता के सर्वोच्च सम्मान पर गंभीर आघात है और ये उसके आत्म सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाता है. पति द्वारा जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश पीड़िता को अपमानित करता है. 


जस्टिस सिंह ने इसे दर्दनाक अनुभव बताया
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सिंह ने कहा कि, पीड़िता के लिए ये दर्दनाक अनुभव जैसा है, जो उसे मानसिक रूप से परेशान कर सकता है. एक बलात्कारी महिलाओं को शारीरिक चोट पहुंचाने के साथ उसकी सबसे प्रिय संपत्ति यानी गरिमा, सम्मान और प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाने का काम करता है. इस तरह के कृत्य में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए. 


अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पीड़िता की मां ने 17 जून 2024 को अपने दामाद (पीड़िता का पति) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि दंपति की शादी फरवरी 2024 में हुई थी. शादी के कुछ समय बाद पता चला कि आवेदक अवैध गतिविधियों में शामिल है. जिसके बाद उसने पीड़िता के मां बाप से संपर्क नहीं किया. पीड़िता की मां ने प्राथमिकी में बताया गया कि काफी खोजबीन के बाद उसकी बेटी मिल गई. बेटी से मिलने पर उसने रोते हुए सारी कहानी बताई. पीड़िता ने बताया कि आवेदक ने जबरन उसे अन्य पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर किया.


आरोपी पति पर कई धाराओं में मामला दर्ज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में आवेदक आरोपी पति पर धारा 498-ए, 323, 328, 376-डी, 504, 120-बी आईपीसी और 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को अगस्त 2024 में गिरफ्तार किया था. जिसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. 


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