Mathura Sri Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में विवादित स्थल पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर आज रात पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग वाली अर्जी पर हिंदू पक्ष को अभी तक इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी है.
शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में आज जन्माष्टमी के मौके पर पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर मथुरा मामले के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को ऑनलाइन अर्जी भेजी थी.
शाही ईदगाह में पूजा करने की मांगी गई इजाजत
अर्जी में कहा गया था कि भगवान श्री कृष्ण का मूल जन्म स्थान शाही ईदगाह मस्जिद में है और वहां दूसरे धर्म के लोगों का कब्जा है. वह लोग वहां नमाज अदा करते हैं. इस बार भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव है. यह जन्मोत्सव आज समूची दुनिया में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर हिंदू धर्म के लोगों को शाही ईदगाह मस्जिद में स्थित मूल जन्म स्थान पर आज एक दिन के लिए पूजा अर्चना की इजाजत मिलनी चाहिए.
हाईकोर्ट को ऑनलाइन भेजी गई थी अर्जी
मथुरा मामले में चल रहे मूल मुकदमे से जोड़ते हुए इस अर्जी को ऑनलाइन तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेजा गया था. हाईकोर्ट ने महेंद्र प्रताप सिंह को अर्जी प्राप्त होने का डायरी नंबर भी भेज दिया था. हाईकोर्ट को यह अर्जी रविवार को दोपहर करीब तीन बजे भेजी गई थी. महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से इस मामले में आज हाईकोर्ट को एक रिमाइंडर भी भेजा गया. अर्जी में लगातार छुट्टी होने की वजह से इसे अर्जेंट बेसिस पर ऑनलाइन मोड में सुने जाने की भी अपील की गई है.
हाईकोर्ट में नहीं हुई सुनवाई
हाईकोर्ट ने फिलहाल इस अर्जी पर न तो अभी तक कोई सुनवाई की है और न ही सुनवाई करने का कोई वक्त तय किया है. जन्माष्टमी का पर्व आज ही होने से अब इस मामले में कोई सुनवाई होने या आदेश जारी होने की उम्मीद न के बराबर है. हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में दखल नहीं दिए जाने से इस बार भी जन्माष्टमी पर श्रद्धालु पूजा अर्चना नहीं कर सकेंगे. मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुने जा रहे हैं.
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