Allahabad HC Orders Lockdown: हाई कोर्ट ने यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का दिया आदेश
यूपी में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पांच सबसे अधिक कोरोना प्रभावित शहरों में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉक डाउन का आदेश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन पर विचार करने को भी कहा है. लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर और वाराणसी में कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दिया गया है.
कोविड को लेकर कायम स्वत: जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया गया है. 26 अप्रैल को 11 बजे मामले की अगली सुनवाई होगी. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है.
केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट दी जाएगी
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस दौरान पांचों जिलों में सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे. इसके साथ ही केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट दी जाएगी. पांचों शहरों में बैंक और एटीएम खुले रहेंगे.
यूपी सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन से साफ इनकार किया
इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन से साफ इनकार कर दिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक ''राज्य में पूर्ण तालाबंदी लागू करने की आवश्यकता नहीं है. कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा.''
24 घंटों में 28,287 नए कोविड मामले सामने आए
उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 28,287 नए कोविड मामले सामने आए हैं. प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,08,000 है. अब तक 6,61,311 लोग रिकवर हो चुके हैं: उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि ''कल प्रदेश में 2,00,751 सैंपल्स की जांच की गई. जिसमें से लगभग 1 लाख सैंपल्स RT-PCR के हैं. अब तक प्रदेश में 3,84,00,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच हो चुकी है.''
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