ग़ाज़ीपुर की मस्जिद में अज़ान पर रोक के मामले में हाईकोर्ट में अब चार मई को होगी सुनवाई, नहीं जारी हुआ कोई अंतरिम आदेश
यूपी के गाजीपुर में मस्जिदों की अजान पर रोक लगाने के मामले पर सुनवाई हुई। इस पूरे मामले में यूपी सरकार ने हाई कोर्ट से तीन दिन की मोहलत मांगी है।
प्रयागराज, एबीपी गंगा। लॉकडाउन के दौरान यूपी के गाजीपुर जिले की मस्जिदों में अजान पर रोक के मामले में यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन दिनों की मोहलत मांगी है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की मोहलत वाली मांग को मंजूर करते हुए मामले की सुनवाई के लिए अब चार मई की तारीख तय की है। हालांकि हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई होने तक कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है। चीफ जस्टिस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिये हुई। यूपी सरकार के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने ई मेल भेजकर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त दिए जाने की मांग की, जिसे अदालत ने मंज़ूर कर लिया।
गौरतलब है कि लॉक डाउन शुरू होने के कुछ दिन बाद ही गाज़ीपुर की मस्जिदों में अज़ान देने पर रोक लगा दी गई थी। इस मामले में कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ था। सरकारी अमले का कहना था कि डीएम ने मौखिक आदेश जारी किया है। गाज़ीपुर के बीएसपी सांसद अफ़ज़ाल अंसारी ने इस मामले में तीन दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अदालत से दखल दिए जाने की मांग की थी।
सांसद अफ़ज़ाल अंसारी द्वारा ई मेल से भेजे गए लेटर को हाईकोर्ट ने पीआईएल मानते हुए सुनवाई के लिए आज का दिन तय किया था। अदालत द्वारा आज की गई सुनवाई में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किये जाने से यूपी सरकार ने राहत की सांस ली है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच में हुई।