प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12, 13 और 14 अगस्त को कामकाज नहीं होगा. इन दौरान यहां केवल अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी. इलाहाबाद प्रधान पीठ में चीफ जस्टिस और लखनऊ पीठ में वरिष्ठ न्यायमूर्ति मुकदमों की सुनवाई करेंगे. इस दौरान अन्य अदालतें नहीं बैठेंगी. इसके अलावा 12 तारीख से लेकर 16 अगस्त तक कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित होकर और ई-फाइलिंग से मुकदमों का दाखिला भी नहीं हो सकेगा.


12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक इन तीन दिनों के दौरान न्यायिक और प्रशासनिक कार्य भी नहीं होंगे. केवल नए दाखिल मुकदमों और बैकलॉग को निपटाने के लिए रिपोर्टिंग अनुभाग सीमित स्टाफ से कार्य करेगा. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की तरफ से पारित इस आदेश की अधिसूचना रजिस्ट्रार जनरल अजय कुमार श्रीवास्तव ने जारी की है.


12 और 13 अगस्त को सुने जाने वाले मुकदमे 17 और 18 अगस्त को सुने जाएंगे. साथ ही 10 अगस्त के मुकदमे भी 18 अगस्त को सुने जाएंगे. इस प्रकार 14, 17 और 18 अगस्त के मुकदमे 25, 26 और 27 अगस्त को सुने जाएंगे. पांच से 14 अगस्त की घोषित विशेष पीठें 21 अगस्त तक जारी रहेंगी.


बता दें कि हाल ही में चीफ जस्टिस के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल ने हाईकोर्ट के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को कोरोना वायरस की जांच कराने का निर्देश दिया था. जांच के बाद भारी संख्या में स्टाफ के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर यह निर्णय लिया गया था.


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