प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के अधिकारियों में कोर्ट आदेश की अवहेलना की बढ़ती आदत को राज्य के लिए खेदजनक करार दिया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी अधीनस्थ अधिकारियों को कोर्ट के आदेश का पहले निर्देश पर ही पालन करने का निर्देश दिया जाए.


कोर्ट ने कहा कि अधिकारी आदेश का पालन नहीं करते हैं. वादकारी को अवमानना याचिका दाखिल करने को मजबूर होना पड़ता है. अवमानना याचिका पर समय दिए जाने के बावजूद आदेश का पालन नहीं होता है.


कोर्ट ने मोनिका गर्ग प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को नोटिस जारी कर तलब किया है. ये आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने श्रीमती दीप्ति मिश्रा की अवमानना याचिका पर दिया है.


प्रमुख सचिव पर कोर्ट के 14 नवम्बर 17 के आदेश की अवहेलना करने का आरोप है. कोर्ट ने 23 जून 20 को आदेश पालन करने का समय दिया था, फिर भी पालन नहीं किया गया.


कोर्ट ने प्रमुख सचिव को हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है कि क्यों न उन्हें अवमानना में दंडित करने के लिए उनके खिलाफ आरोप निर्मित किया जाए.



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