प्रयागराज, एबीपी गंगा। बुलंशहर हिंसा के आरोपी योगेश राज को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने योगेश राज की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। जस्टिस सिद्धार्थ ने योगेश राज के वकील और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद राज की जमानत अर्जी मंजूर करने का आदेश पारित किया।


याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उस हिंसा में याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं थी और इस मामले में अन्य आरोपी पहले से जमानत पर हैं। वहीं, राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक ने राजद्रोह का गंभीर अपराध किया है, इसलिए उसकी जमानत की अर्जी खारिज की जानी चाहिए। अदालत ने संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद योगेश राज की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली।


बतादें कि पिछले साल तीन दिसंबर को स्याना इलाके के महाव गांव में हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। बजरंग दल के स्थानीय नेता योगेश राज पर आरोप है कि उन्होंने महाव गांव में मवेशी का शव मिलने के बाद भड़की हिंसा के दौरान भीड़ को इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को मारने के लिए उकसाया था। एक अन्य आरोपी पूर्व भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता शिखर अग्रवाल पहले से ही जमानत पर बाहर है।


बता दें कि मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) कर रही है। इस हिंसा में पुलिस अधिकारी समेत दो लोगों की हत्या कर दी गई थी।