प्रयागराज. बेसिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों को लेकर शुक्रवार को बड़ी खबर आई. हजारों शिक्षकों के तबादले को लेकर लगी रोक हट गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा सत्र के बीच तबादलों पर लगी रोक हटा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार को तबादला करने की दी इजाजत दे दी है. इस फैसले के बाद प्रदेश भर के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. ये आदेश जस्टिस अजीत कुमार की एकल पीठ ने दिया है.


54 हजार शिक्षकों का होना है तबादला
बता दें कि राज्य में 54 शिक्षकों का तबादला होना है. तबादले के लिए एक लाख से भी ज्यादा शिक्षकों ने आवेदन किया है. बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से तबादले करने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी. कोर्ट ने दिव्या गोस्वामी केस में दिए अपने ही आदेश को संशोधित कर दिया है. कोर्ट ने सिर्फ मौजूदा सत्र के लिए यह मंजूरी दी है. इसके साथ ही चिकित्सकीय आधार पर कभी भी स्थानांतरण करने की भी छूट मिल गई है.


हाईकोर्ट ने तीन नंवबर के आदेश से अंत‌र्जनदीय तबादलों को लेकर जारी सरकार की गाइड लाइन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन कोर्ट ने बीच सत्र में किसी भी शिक्षक का तबादला करने पर रोक लगा दी थी.


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