प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के आबकारी आयुक्त से पूछा है कि क्या सरकार की ऐसी कोई नीति है कि शिक्षण संस्थाओं के आसपास शराब की दुकानें न खोली जाएं. अक्सर देखा जा रहा है कि स्कूलों के पास मॉडल वाइन शाप खुली हुई हैं. कोर्ट ने आबकारी आयुक्त से इस बारे में तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 3 नवम्बर को होगी.


ये है विवाद


यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र व न्यायमूर्ति एस के यादव ने विदेशी शराब के लाइसेंसी महेश चंद्र की याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि उसकी दूकान से 190 मीटर की दूरी पर दूसरी दूकान का ठेका देने का विज्ञापन निकाला गया है. जो कि नियमों का उल्लंघन है. इसके साथ ही नई प्रस्तावित दूकान के पास स्कूल भी है. स्कूल की वजह से भी दूकान नहीं खुल सकती.


कोर्ट ने मांगा हलफनामा 


सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि दूकान 690 मीटर दूरी पर है. प्रतिबंधित एरिया से बाहर होने के कारण नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है. इस पर कोर्ट ने सरकारी नीति के साथ जवाबी हलफ़नामा मांगा है.


ये भी पढ़ें.


गोरखपुर: पूजा सामग्री की आड़ में चल रहा था दुर्लभ जीवों के अंग की तस्करी का खेल, ऐसे हुआ खुलासा, तीन गिरफ्तार


मेरठ: पुलिस के पास उपलब्ध रहेगी बसों के ड्राइवर और परिचालकों की पूरी लिस्ट, जानें- क्यों