Kanpur News: कानपुर (Kanpur) पुलिस कमिश्नर डॉ आर के स्वर्णकार इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में पेश हुए हैं. कोर्ट ने कार वाहन चोरी के मामले में उन्हें तलब किया था. जिस पर पुलिस ने कमिश्नर ने कोर्ट में हाजिर होकर हलफनामा दाखिल किया. हलफनामें में उन्होंने कोर्ट को बताया कि वाहन चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. जिस आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी है. 


पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब
जस्टिस मनोज बजाज की सिंगल बेंच ने फरियादी रविकांत उत्तम की याचिका पर सुनवाई करते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नर से वाहन चोरी के मामले में जवाब तलब किया था. फरियादी ने याचिका में बताया कि कानपुर अदालत के आदेश के बाद भी पुलिस ने उनके वाहन चोरी होने की रिपोर्ट नहीं लिखी. जिस पर कोर्ट ने संबंधित थाना प्रभारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था.


कार चोरी का है मामला
प्रेमपुर के दलपतपुर निवासी वकील रविकांत उत्तम की कार छावनी इलाके सेे चोरी हो गई थी. उन्होंने इस संबंध में उन्होंने अगले दिन पुलिस आयुक्त के पास लिखित में शिकायती पत्र सौंप कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की. लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. जिस पर फरियादी उत्तम ने प्रथम अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में मुकदमा दायर किया और छावनी थाना प्रभारी के खिलाफ केस दर्ज करने की गुहार लगाई.


थाना टीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज 
कार चोरी के मामले संज्ञान लेते हुए पुलिस आयुक्त रामकृष्ण स्वर्णकार ने थाना प्रभारी अजय सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 166 ए के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया. वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था. निचली अदालत ने थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह को आदेश का अनुपालन नहीं करने पर 7 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था.


ये भी पढ़ें: Ayodhya News: राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए इन लोगों के मिल रहा है आमंत्रण, चंपत राय ने दी पूरी जानकारी