प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रात का कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के सभी लोगों का टीकाकरण करने के मामले पर भी विचार करने को कहा है.


मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायाधीश सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि आगामी पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया और चुनाव प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो. कोर्ट ने पुलिस और जिला प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि सभी लोग मास्क पहनें. साथ ही सभी नागरिकों को टीका लगाया जाना चाहिए और अधिकारियों को घर-घर जाकर लोगों का टीकाकरण करना चाहिए.


कोर्ट ने राज्य सरकार से कही ये बात


कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह देर शाम होने वाले कार्यक्रमों में भीड़ को नियंत्रित करने पर विचार करे और रात का कर्फ्यू लगाने के बारे में भी सोचे. बता दें कि उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं. परीक्षाएं भी कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ आयोजित की जाएगी.


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