प्रयागराज, मोहम्मद मोइन। यूपी में डीजे के बाद अब सड़कों पर बारात निकाले जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। गाजे-बाजे के साथ सड़कों पर बारात अब अधिकतम सौ मीटर की दूरी तक ही निकाली जा सकती है। इससे ज्यादा दूरी से बारात निकलने पर उस शादी घर के संचालक से जुर्माना वसूला जाएगा, जहां पर बारात जाएगी। सौ मीटर से ज्यादा दूरी में बारात निकालने पर पाबंदी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई है। अदालत ने गाजे बाजे के साथ सड़कों पर बारात निकाले जाने को ध्वनि प्रदूषण फैलने और ट्रैफिक जाम होने की बड़ी वजह माना है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इसके साथ ही डीजे पर पाबंदी के नियमों को और सख्त भी कर दिया है। अदालत ने पहली बार डीजे बजाते हुए पकड़े जाने पर एक लाख का जुर्माना वसूले जाने, दूसरी बार पांच लाख और तीसरी बार दस लाख रूपये का जुर्माना वसूले जाने का आदेश दिया है। अदालत के फैसले के मुताबिक तीन बार से ज़्यादा पकडे जाने वाले वालों के शादी घर और डीजे का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए।


अदालत के फैसले के मुताबिक यूपी में डीजे पर पाबंदी पहले की तरह ही बरकरार रहेगी। इसके अलावा लाउडस्पीकर भी ध्वनि प्रदूषण को रोकने के नियमों के दायरे में ही बजेंगे। लाउडस्पीकर सिर्फ उतनी आवाज में ही बचेगा, जिससे किसी को दिक्कत न हो। इस आदेश का पालन नहीं होने पर पुलिस कंट्रोल रूम में हंड्रेड नंबर डायल कर उस पर शिकायत की जा सकेगी। पुलिस को इस शिकायत पर फ़ौरन सख्त एक्शन लेना होगा। यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया की डिवीजन बेंच ने शिव वाटिका गेस्ट हाउस व अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। अदालत ने इस मामले में प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी जवाब मांगा था।


अथॉरिटी के अफसरों ने अदालत में माना कि सड़कों पर बारात निकलने और शादी घरों में पार्किंग के सही इंतजाम नहीं होने से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है। अदालत ने अफसरों से सभी शादी घरों के संचालकों से इस बात का हलफनामा लेने का आदेश दिया है कि उनके यहां पार्किंग के साथ ही ओपन एरिया व दूसरे इंतजाम भी हैं। अदालत इस मामले में छह नवम्बर को फिर से सुनवाई करेगी।