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उन्नाव रेप केस में इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला, जमानत मंजूर होने के बावजूद आरोपी की जेल से रिहाई पर रोक

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी के हलफनामे के आधार पर आरोपी के जेल से रिहा होने के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने फैसले का अनुपालन करने का आदेश दिया है.

Unnao Rape Case Update: यूपी के उन्नाव जिले के चर्चित रेप केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर होने के बावजूद रेप के आरोपी को जेल से रिहा होने पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी के हलफनामे के आधार पर आरोपी के जेल से रिहा होने के आदेश पर रोक लगा दी है. अदालत ने उन्नाव के सीजेएम और एसएसपी को फैसले का अनुपालन करने का आदेश दिया है.

रेप के आरोपी रामचंद्र यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 जून को जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया था. औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाने की वजह से आरोपी रामचंद्र को जेल से रिहा नहीं हो सके थे. इस बीच हाईकोर्ट के निर्देश पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने रेप केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की.

इस आधार पर कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला 

रिपोर्ट में कहा गया कि इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट आ चुकी है. रिपोर्ट में यह साफ हो चुका है कि रेप पीड़िता के गर्भ में पल रहे भ्रूण का जैविक पिता आरोपी ही है. कोर्ट ने इसी आधार पर आरोपी की जमानत मंजूर होने के बावजूद उसे जेल से रिहा किए जाने पर रोक लगा दी है.

20 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की सिंगल बेंच ने दिया है. कोर्ट ने यह आदेश आरोपी रामचंद्र यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. रामचंद्र यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है. आरोप है कि रेप की वजह से लड़की गर्भवती हो गई. आरोपी ने जमानत पाने के लिए कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने 20 जून को आरोपी की जमानत मंजूर कर दी थी. मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी. 

आरोपी पिछले पांच सितंबर से जेल में बंद है 

यह मामला यूपी के उन्नाव जिले के गंगाघाट थाना क्षेत्र में पिछले साल का है. इस घटना की एफआईआर पिछले साल इक्कीस अप्रैल को दर्ज की गई थी. आरोपी रामचंद्र यादव पिछले साल पांच सितंबर से जेल में है. उसने जमानत पाने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट ने इस मामले में यूपी के डीजीपी से रिपोर्ट पेश करने को कहा था.

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