इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार के इस आदेश पर लगाई रोक, घरों का होना था ध्वस्तीकरण
UP News: महाकुंभ के दौरान मार्ग चौड़ीकरण करने के लिए घरों को ध्वस्तीकरण करने के नोटिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक नोटिस पर रोक लगाई है.
Maha Kumbh 2025: संगम नगरी प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से लगने वाले महाकुंभ मेले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है. महाकुंभ के दौरान मार्ग चौड़ीकरण करने के लिए घरों को ध्वस्तीकरण करने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. प्रयागराज में फाफामऊ पुल के नजदीक रास्ते को चौड़ा करने के लिए कई घरों को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया था.
नोटिश में कहा गया था कि, एक हफ्ते में घरों को खुद ही तोड़ने के लिए कहा गया था ऐसा नहीं करने पर बुलडोजर के जरिए घर गिराए जाने की बात कही गई थी. इस नोटिस को लेकर 16 लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिकार्ताओं ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से दखल देने की गुहार लगाई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में आज यानी 20 दिसंबर 2024 को सुनवाई हुई. जस्टिस एमके गुप्ता और जस्टिस अनीस गुप्ता की डिवीजन बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई है.
अगली सुनवाई नोटिस पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई होने तक ध्वस्तीकरण की नोटिस पर रोक लगा दी है. साथ ही हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में नोटिस जारी किए जाने पर नाराजगी भी जताई है. हालांकि यूपी सरकार की तरफ से इस प्रक्रिया को जरूरी बताया गया था. याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी ने अदालत में पक्ष रखा.
गौरतलब है कि, 13 जनवरी 2024 से शुरू हो रहे कुंभ मेले को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी है, महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधाओं का सामना न करना पड़े. इसके लिए प्रयागराज में सुविधाओं को बेहतर करने का काम योगी सरकार कर रही है. इस बार महाकुंभ में 44 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने का अनुमान है.
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