Allahabad High Court Bar Association News: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी ने पिछली कार्यकारिणी के सभी फैसलों पर रोक लगा दी है. एल्डर कमेटी ने जमा कैश बैंक खाते में जमा करने का निर्देश दिया है. एल्डर कमेटी (Elder Committee) ने धन वितरण की स्क्रूटनी कमेटी गठित की है. कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह व वरिष्ठ सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता एन सी राजवंशी के हस्ताक्षर से खाते का संचालन का प्रस्ताव पारित हो गया है. कार्यालय अधीक्षक को कार्यालय में जमा नकदी तत्काल बैंक खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया है. 18 अक्टूबर तक सदस्यता शुल्क जमा होगा.
एल्डर कमेटी ने कहा छुट्टी में भी बार कार्यालय में काम होगा. बता दें कि निवर्तमान महासचिव प्रभाशंकर मिश्र ने 6 अगस्त के आदेश से नकद प्राप्त राशि बैंक में जमा करने पर रोक लगा दी थी. वकालतनामा पर सौ रुपये के कूपन के प्रतिदिन मिलने वाले लाखों नकद रुपये खाते में जमा करने पर रोक लगा दी थी. कमेटी को रिपोर्ट दी गई कि कार्यालय में 18 लाख 97 हजार 160 रुपये जमा है. एल्डर कमेटी ने तत्काल बैंक खाते में जमा करने का निर्देश दिया है.
कमेटी को यह भी बताया गया कि 1 करोड़ 50 लाख 65 हजार 423 व 1 करोड़ 56 लाख 88 हजार 476 रुपये की एफडी है. एफडी को 17 सितंबर 20 व 28 जून 21 को इन कैश करा ली गई है.
गौरतलब है कि पिछली कार्यकारिणी का कार्यकाल 5 अगस्त को समाप्त हो चुका है. इसके एक महीने बाद 5 सितंबर को बार एसोसिएशन के सभी अधिकार एल्डर कमेटी को मिल जाने थे. महासचिव के 5 अक्टूबर को लिखे पत्र से एल्डर कमेटी को लेकर विवाद खड़ा हो गया जिसके चलते अधिकार एल्डर कमेटी को नहीं मिल सका. कार्यकाल समाप्त होने के बाद 34 लाख 40 हजार का चेक विभिन्न मदों में वितरित करने के लिए तैयार किया गया था. कमेटी ने सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता ओ पी सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी को जांच के लिए अधिकृत किया है. कमेटी ने चुनाव खर्च के लिए अलग खाता खोलने का निर्णय लिया है. जिसमें नामांकन फार्म,वोटर लिस्ट की बिक्री व सिक्योरिटी राशि जमा की जायेगी.
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